कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख दिल्ली सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर की कार्रवाई, एक दिन में 4,434 लोगों का हुआ चालान

Delhi Covid-19 Updates: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मास्क पहनने के नियम का सबसे अधिक उल्लंघन दक्षिण पूर्व जिले में हुआ, जहां 780 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. वहीं पूर्व में 730, उत्तर में 583 और दक्षिण पश्चिम में 559 लोगों का चालान काटा गया. नई दिल्ली जिले में सबसे कम 156 लोगों को जुर्माना देना पड़ा.

कार्रवाई करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है.
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 12 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:20 AM IST
  • कार्रवाई के लिए 'फ्लाइंग स्क्वॉड' का हुआ है गठन
  • बाजारों में भीड़-भाड़ की खबरों के मद्देनजर उठाया गया यह कदम

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं. कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच, दिल्ली सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं पहनने के लिए 4,434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की. आंकड़ों के मुताबिक 11 जिलों में मास्क के उल्लंघन के लिए 4,434 लोगों, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 107, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 17 और शराब / पान / गुटखा / तंबाकू आदि के सेवन के लिए दो लोगों के चालान किए गए.

कार्रवाई के लिए 'फ्लाइंग स्क्वॉड' का हुआ है गठन

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मास्क पहनने के नियम का सबसे अधिक उल्लंघन दक्षिण पूर्व जिले में हुआ, जहां 780 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. वहीं पूर्व में 730, उत्तर में 583 और दक्षिण पश्चिम में 559 लोगों का चालान काटा गया. नई दिल्ली जिले में सबसे कम 156 लोगों को जुर्माना देना पड़ा. राजस्व विभाग की प्रवर्तन टीमों ने रेस्तरां, होटल, बाजारों और ऐसे अन्य स्थानों पर बड़ी सभाओं, और सामाजिक-दूरियों के मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया है.

बाजारों में भीड़-भाड़ की खबरों के मद्देनजर उठाया गया यह कदम

अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त और संभागीय आयुक्त (राजस्व) को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. शहर के बाजारों में भीड़-भाड़ की खबरों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारियों और क्षेत्र के पदाधिकारियों को डीडीएमए के आदेश का कड़ाई से पालन हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.


 

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