दिल्ली सरकार ने आगामी दशहरा, दिवाली, ईद मिलाद-उन-नबी और वाल्मीकि जयंती जैसे त्योहारों पर शराब की दुकानों को बंद करने के साथ 'ड्राई डेज' की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी है. पिछली आबकारी नीति (2021-22) के तहत, ड्राई दिनों की संख्या को घटाकर केवल तीन कर दिया गया था - 26 जनवरी, 25 अगस्त और 2 अक्टूबर.
आबकारी विभाग ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि 5 अक्टूबर को दशहरा, ईद-मिलाद-उन-नबी, 9 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 24 अक्टूबर को दीवाली, 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर सभी शराब ठेके बंद रहेंगे.
ठेका मालिकों को नहीं मिलेगा मुआवजा
बताया जा रहा है कि ठेका मालिकों को ड्राई दिनों के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि वे ड्राई डे ऑर्डर को अपने कमर्शियल स्पेस में किसी विशिष्ट जगह पर रखें.
पुरानी आबकारी व्यवस्था में, ड्राई दिनों की संख्या 21 थी. यह संख्या तय करना सरकार का काम है. ड्राई दिनों की सूची हर तीन महीने में जारी की जाती है. हालांकि, इन दिनों के दौरान बार खुले रहेंगे. होटल, क्लब और रेस्तरां को तीन राष्ट्रीय छुट्टियों - गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर शराब देने की अनुमति नहीं है.
आप सरकार ने वापस ली नई आबकारी नीति
इस साल जुलाई में एलजी वी के सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली में आप सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2021-22 वापस ले ली थी. सरकार 17 नवंबर, 2021 से पहले लागू पुरानी आबकारी नीति पर वापस लौट आई, जिसके तहत 21 ड्राई दिन थे.