Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को Delhi Excise Scam में मिली बेल, जेल जाने से लेकर जमानत तक की पूरी कहानी जानिए

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Policy) में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है. मनीष सिसोदिया को शर्तों के साथ जमानत मिली है. सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के लीडर को घोटाले में सीबीआई (CBI) ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

Manish Sisodia (Photo/PTI File)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 09 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 12:49 PM IST

दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से उनको जमानत दी है. मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते उनको बीच-बीच में पेरोल भी दी गई थी. मनीष सिसोदिया को साल 2023 में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जड़ें समाज में गहरी जुड़ी हैं और इसलिए वह भाग नहीं सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि सबूत जब्त किए जा चुके हैं. इसलिए उससे छेड़छाड़ की संभावना नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं. सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है.

इन शर्तों पर मिली जमानत-
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. हालांकि उनको शर्तों पर जमानत मिली है. सिसोदिया को 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा. इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. इसके अलावा मनीष सिसोदिया को 2 जमानतदार भी पेश करना होगा. आम आदमी पार्टी के इस लीडर को सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी.

किस मामले में आरोपी हैं मनीष सिसोदिया-
दिल्ली सरकार साल 2021 में 17 नवंबर को नई शराब नीति लागू की. इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुलनी थीं. पूरी राजधानी में कुल 849 दुकानें होनी थीं. इस पॉलिसी में शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था. उसमें घोटाले के आरोप लगे हैं. मनीष सिसोदिया उस समय आबकारी मंत्री थे. आरोप है कि इस पॉलिसी में गलत तरीके से बदलाव किया गया और शराब कारोबारियों को अधिक फायदा पहुंचाया गया. इसके बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत ली गई. इस केस में मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना पड़ा.

मनीष सिसोदिया केस में कब क्या हुआ-
दिल्ली में शराब नीति को लेकर सवाल उठने लगे. मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया. इसके बाद 28 जुलाई 2022 को पॉलिसी को रद्द कर दिया गया और फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई. इसके बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया गया. चलिए आपको बताते हैं कि इस केस में कब क्या हुआ.

  • 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. इसमें मनीष सिसोदिया के अलावा 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया.
  • 22 अगस्त 2022 को ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया.
  • 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. बाद में EC ने भी गिरफ्तार किया.
  • 4 अक्तूबर 2023 को इस मामले में ईडी ने AAP लीडर संजय सिंह को गिरफ्तार किया.
  • 29 जुलाई 2024 को मनीष सिसोदिया की याचिका पर SC ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा.
  • 6 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षा रखा.
  • 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है.

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