कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली (night curfew in delhi) में सोमवार यानि आज रात से रात्रि कर्फ्यू लगने जा रहा है. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे ये कर्फ्यू लगने वाला है. इस दौरान दिल्ली बंद रहने वाली है. गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को मंजूरी दी हुई है. जिसके तहत कोरोना के संक्रमण दर, कोविड के मामले, मरीजों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर कुछ पाबंदियां तय की हुई है. केस बढ़ने पर ये सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा.
हालांकि, रात्रिकालीन कर्फ्यू के लिए भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को प्रतिबंध से छूट दी गई है:
1. भारत सरकार के अधिकारी, जिसमें निगम स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक और जीएनसीटी दिल्ली के अधिकारी/ स्वायत्त निकायों/ निगमों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और जिला प्रशासन जैसी आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं.
2. इसके साथ सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और परिवहन (हवाई/ रेलवे/ दिल्ली मेट्रो/ बसें) जिसमें सभी वो सेवाएं शामिल हैं जिनका सुचारू चलना जरूरी है, पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
3. न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी इसके साथ एडवोकेट को भी अनुमति होगी. हालांकि सभी के पास वैलिड आई-कार्ड होना जरूरी है.
4. सभी मीडिया वाले, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी दोनों शामिल हैं को आई-कार्ड के साथ अनुमति होगी.
5. सभी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में काम करने वाले जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, आदि. इसके साथ अन्य चिकित्सा अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल स्वास्थ्य सेवाएं सभी को अनुमति होगी.
6. भोजन, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, दवा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए आस पड़ोस की दुकानों पर जाने के लिए सभी को अनुमति होगी.
7. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए जाने की अनुमति होगी.
8. वैध टिकट से हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/ एसबीटी से यात्रा करने की अनुमति होगी.
9. विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ-साथ किसी भी संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को आने-जाने की परमिशन दी गई है.
10. डाक सेवाओं, बैंकों, बीमा कार्यालयों और एटीएम, आरबीआई और सेवाओं जैसी जरूरी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को वैध आईडी कार्ड पर आने-जाने की अनुमति होगी.
11. इसके साथ, आवश्यक / गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति लेने या किसी भी प्रकार के ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
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