Delhi Lok Adalat: दिल्ली में गाड़ी का चालान माफ करवाने का सुनहरा अवसर...जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

दिल्ली ने चालान माफ करने के लिए लोक अदालत लगाई है जहां आप अपना चालान कम करने,सेटेलमेंट करने या माफ करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी.

Delhi Lok Adalat
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2022,
  • अपडेटेड 11:45 AM IST
  • शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
  • लोक अदालत कराएगी समझौता

दिल्ली में गलत चालान से परेशान लोगों के लिए इसे माफ करवाने का शानदार मौका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बहुत जल्द नेशनल लोक अदालत लगाने जा रही है. आपको बस घर बैठे इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी और बाद में कोर्ट जाकर अपना चालान जमा करवाना होगा. दरअसल दिल्ली में 14 मई, 2022 को लोक अदालत लगाई जाएगी जोकि सुबह 10 बजे से शाम 3.30 बजे तक चलेगी. यहां चालान संबंधित आपकी किसी भी दिक्कत का निपटारा किया जाएगा.

लोक अदालत में आप अपना चालान कम करने, सेटेलमेंट करने या माफ करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी. इसके लिए आपको अपना गाड़ी नंबर याद रखना होगा क्योंकि वेबसाइट पर बुकिंग के समय रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना होता है. 

कैसे करें बुकिंग?
बुकिंग करने के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट http://delhitrafficepolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा.ऑनलाइन बुकिंग 11 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी. यहां से आपको अपने ई चालान का प्रिंट ऑउट डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड किए गए चालान पर कोर्ट परिसर लिखा होगा जहां आपको उसी समय और तारीख पर पहुंचना होगा.

जो लोग बिना नोटिस के कोर्ट जाएंगे उनके चालान का निपटारा नहीं हो पाएगा. इस बार उन्हीं चालान का भुगतान होगा जो 31 जनवरी 2022 तक कटे हैं. अगर आपकी गाड़ी का ई-चालान इसके बाद का है तो इसका भुगतान इस बार नहीं हो पाएगा. 


 

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