Delhi Graded Response Action Plan Covid: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना को लेकर हाईलेवल समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में GRAP लागू होगा. दिल्ली में GRAP लागू होने के बाद क्या कुछ बदलेगा? आपकी रोजाना की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइये समझते हैं.
GRAP के चार लेवल
GRAP मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने इसका गठन किया था. GRAP के तहत 4 लेवल पर अलर्ट तैयार किये गए हैं. येलो(लेवल-1), एंबर(लेवल-2), ऑरेंज(लेवल-3) और रेड(लेवल-4). इसमें रेड लेवल सबसे खतरनाक है.
कौन सा लेवल कब लागू होगा?
दिल्ली में लगातार दो दिन पॉजिटिविटी रेट 0.5% से अधिक रहती है तो येलो लेवल लागू हो जाएगा. लगातार दो दिन तक 1% पॉजिटिविटी रेट रहती है तो एंबर, दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 2% रहती है तो ऑरेंज और पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक जाते ही रेड लेवल लागू हो जाता है.
दिल्ली में शनिवार को 0.43% पॉजिटिविटी रेट, रविवार को 0.55% पॉजिटिविटी रेट और सोमवार को 0.68% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होने पर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Delhi Graded Response Action Plan) के तहत येलो अलर्ट लागू किया जाएगा. तो आइये जानते हैं कि येलो अलर्ट लागू होने पर क्या कुछ नियम बदलेंगे.
दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने पर-
- नाइट कर्फ़्यू लागू होगा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
- वीकेंड कर्फ़्यू नहीं लागू होगा
- ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल
- जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे
- बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद हो जाएंगे
- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे
- सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल बंद हो जाएंगे. राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे
- प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति