चेन्नई में अपने पति की हत्या करने वाली महिला हुई रिहा, आईपीसी की धारा 100 के तहत पहली बार हुआ ऐसा

पुलिस को पता चला कि प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके बाद वे प्रीता और उसकी बेटी को पूछताछ के लिए ले गए. पुछताछ और सारी शिनाख्त के बाद प्रीता और उसकी बेटी को रिहा कर दिया गया है. चेन्नई में ऐसा पहली बार है जब IPC की धारा 100 के तहत रिहा किया है.

IPC SECTION 100
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:20 PM IST
  • चेन्नई में ऐसा पहली बार है जब IPC की धारा 100 के तहत क‍िसी को र‍िहा क‍िया गया है
  • प्रीता ने अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए  हथौड़े से प्रदीप के सर पर वार किया था

चेन्नई पुलिस ने शहर में पहली बार सेल्फ ड‍िफेंस के तहत अपने पति की हत्या करने वाली महिला को रिहा कर दिया है. रिहा की गई महिला का नाम प्रीता है. प्रीता अपने पति प्रदीप और अपनी 20 साल की बेटी के साथ नॉर्थ चेन्नई के ओटेरी में रह रही थी. प्रदीप को शराब पीने की आदत थी, इसी लत की वजह से वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित भी करता था. 

पुल‍िस का कहना है क‍ि बीते गुरुवार की रात करीब 11.30 बजे प्रदीप शराब के नशे में अपने घर गया. नशे की हालत में प्रदीप ने अपनी 20 साल की बेटी का यौन शोषण करने की कोशिश की. जब प्रीता ने उसे रोकने की कोशिश की, तो प्रदीप ने उस पर हमला किया, उसे धक्का दिया और फिर से अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की.

प्रीता ने अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए घर में रखे एक हथौड़े से प्रदीप के सिर पर वार कर द‍िया. जिसके बाद प्रदीप बेहोश हो गया.  प्रीता ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, बाद में पड़ोसियों ने ओटेरी पुलिस को घटना की सूचना दी. 

पुलिस को पता चला कि प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके बाद वे प्रीता और उसकी बेटी को पूछताछ के लिए थाने ले गए. पूछताछ और सारी शिनाख्त के बाद प्रीता और उसकी बेटी को रिहा कर दिया गया है. चेन्नई में ऐसा पहली बार है जब IPC की धारा 100 के तहत (सेल्फ ड‍िफेंस के अधिकार के तहत) रिहा किया है. 

प्रीता पर पुल‍िस ने पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज क‍िया था. लेक‍िन बाद में आईपीसी की धारा 100 के तहत प्रीता को रिहा कर दिया गया. पुलिस सूत्रों ने कहा कि प्रीता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. और पूरे मामले की जानकारी अदालत को दे जाएगी. 

 

Read more!

RECOMMENDED