FSSAI and Food Safety: होटल हो चाहे रेस्टोरेंट... सबको पता होने चाहिए FSSAI के ये नियम... कस्टमर तक खाना पहुंचने से पहले हर किचन में होने चाहिए फॉलो 

FSSAI food safety standards: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और इसपर कदम उठाए. योगी आदित्यनाथ ने खाने में मिलावट करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.

Chef Cooking (Representative Image/AI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 11:38 AM IST
  • सीएम योगी ने उठाया सख्त कदम
  • सबको पता होने चाहिए FSSAI के नियम

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगह को लेकर हाइजीन के मुद्दे उठ रहे हैं. 12 सितंबर को सहारनपुर जिले में एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक ढाबे में रोटियां बनाते समय उन पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा था. इसके बाद से ही जनता में आक्रोश पैदा हो गया और ढाबे के मालिक की तुरंत गिरफ्तारी हुई.

इसके ठीक एक हफ्ते पहले, गाजियाबाद में एक जूस विक्रेता को ग्राहकों को दिए जाने वाले फल के रस में कथित तौर पर पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसी तरह, जून में नोएडा में दो व्यक्तियों को जूस में थूक डालकर देने के लिए हिरासत में लिया गया था. इन घटनाओं ने खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और इसपर कदम उठाए. बैठक में योगी आदित्यनाथ ने खाने में मिलावट करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.

सीएम योगी ने उठाया सख्त कदम
सीएम योगी ने राज्य में खाद्य सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कई कठोर उपाय लागू करने का निर्देश दिए हैं:   

1. उन्होंने आदेश दिया कि सभी फूड ऑपरेटर्स, मालिकों और मैनेजर्स के नाम और पते डिस्प्ले किए जाएं. इससे न केवल उपभोक्ताओं को ये पता लगेगा कि उनका खाना कौन बना रहा है बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी. 

2.  स्वच्छता मानकों की निगरानी के लिए और इस तरह की घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए, मुख्यमंत्री ने सभी होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया है. 

(Photo/AI)

3. मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि रसोइये और वेटर को खाना संभालते समय मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए, ताकि स्वच्छता बनी रहे. .

4. एक और जरूरी निर्देश यह दिया गया है कि सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए. 
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा रेस्तरां के लिए दिशानिर्देश

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) यह सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि लोगों तक साफ-सुथरा खाना पहुंचे. FSSAI दिशानिर्देश में अलग-अलग पहलुओं को कवर किया जाता है. कच्चे माल की खरीद से लेकर लोगों को खाना परोसने तक… ये दिशानिर्देश सभी इट्रीज जिनमें रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे पर लागू होते हैं. 

1. खाना बनने से पहले की प्रक्रिया 

-कच्चे माल की खरीद 
रेस्टोरेंट को केवल उन विक्रेताओं से कच्चा माल खरीदना चाहिए जो FSSAI मानदंडों का पालन करते हों. रॉ मटेरियल की अच्छे से जांच होनी चाहिए. 

- पानी और बर्फ की सुरक्षा  
 सभी प्रक्रियाओं के लिए, जैसे कि कच्चे माल की सफाई, खाना पकाने और ड्रिंक्स तैयार करने के लिए पीने लायक पानी का उपयोग जरूरी है. बर्फ भी साफ, पीने योग्य पानी से बनाई जानी चाहिए. 

2. खाने की तैयारी और प्रोसेसिंग 

-खाने बनाने की जगह साफ हो 
 जहां खाना बनता है उसे नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए, और कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता भी बनाए रखनी चाहिए. कच्चे और पके हुए फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए.   

-टेम्परेचर कंट्रोल  
खाने को हमेशा सही टेम्पेरेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए. गर्म खाने को 60°C से ऊपर रखा जाना चाहिए. इससे इसमें हानिकारक बैक्टीरिया नहीं बनते हैं. 

- तेल का दोबारा इस्तेमाल 
FSSAI दिशानिर्देशों के अनुसार, खाना पकाने के तेल का दोबारा उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हानिकारक केमिकल पैदा हो सकते हैं. 

(Photo/AI)

3. फूड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन  
पुरानी स्टॉक की गई चीजों को पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे बर्बादी कम हो और फूड आइटम खराब होने से बचाया जा सके. 

- सेफ स्टोरेज  
भोजन को साफ, सूखी जगह स्टोर किया जाना चाहिए. फ्रोजन फूड्स को खराब होने से बचाने के लिए सही टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए. इसके साथ, फूड जिस ट्रांसपोर्ट से लाया या ले जाया जा रहा है वह साफ होना चाहिए.  

4. फूड पैकेजिंग और रैपिंग
 फूड की पैकेजिंग के लिए केवल फूड-ग्रेड, नॉन-टॉक्सिक मटेरियल का ही उपयोग किया जाना चाहिए. पैकेजिंग को ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के दौरान छेड़छाड़ से बचाना चाहिए.  इसके अलावा, पैक किए गए खाने पर बनने की तारीख, एक्सपायरी डेट, और एलर्जन जानकारी जैसी डिटेल्स होनी चाहिए.

5. रखरखाव और स्वच्छता
जिसमें भी खाना तैयार हो रहा है उस बर्तन को नियमित रूप से साफ किया जाना जरूरी है. साथ ही जिस सरफेस पर इसे रखा जा रहा है उसे भी नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए.   

भोजन के कचरे को सीलबंद डिब्बों में फेंक दिया जाना चाहिए और नियमित रूप से उसे हटाया जाना चाहिए. 

6. कर्मचारी स्वच्छता
-रसोई के कर्मचारियों और वेटरों को एप्रन, दस्ताने, और मास्क पहनना चाहिए. एफएसएसएआई ये भी निर्देश देता है कि कर्मचारियों का  नियमित रूप से हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें कोई संक्रामक बीमारी नहीं है. 

-रेस्टोरेंट में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त हाथ धोने की सुविधाएं होनी चाहिए, जिसमें साबुन और साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो. 

7. कैसे दिया जाए खाना? 
जिस जगह पर खाना परोसा जा रहा है वहां धूल, मक्खियां नहीं होनी चाहिए. खाने को साफ-सुथरे बर्तनों, ग्लव्स के साथ दिया जाना चाहिए.
इसके अलावा, वेज और नॉन-वेज खाने की तैयारी और बिक्री के लिए अलग-अलग जगह होनी चाहिए.

 

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