Goa Tourism Department: गोवा जाने से पहले जान लें ये नियम, इन गलतियों पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

गोवा में पर्यटकों से बिना उनकी इजाजत के सेल्फी लेने पर अब आपको परेशानी हो सकती है.गोवा सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस संबंध मे एडवाइजरी जारी की है. खतरनाक जगहों से सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. 

Goa (Photo Twitter)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 4:13 PM IST
  • बिना इजाजत के किसी के साथ सेल्फी न लें
  • खुले में खाना बनाने पर 50 हजार रुपए तक लग सकता है जुर्माना 

यदि आप गोवा जाने वाले हैं तो गोवा सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी को जरूर जान लें. इससे आपको परेशानी नहीं होगी. आप गोवा आएं और अन्य पर्यटकों के साथ सेल्फी लेना चाहें या उनकी तस्वीर खींचना चाहें तो पहले उनकी अनुमति ले लें. ऐसा नहीं करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है. 

निजता का सम्मान करें
पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि गोवा घूमने आने वाले पर्यटकों या किसी अनजान के साथ उनकी इजाजत के बिना सेल्फी ना लें. खासकर समुद्र के किनारे तैरते हुए या फिर धूंप सेंकते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें. उनकी निजता का सम्मान करें. एडवाइजरी का मकसद पर्यटकों की निजता की रक्षा, उनकी सुरक्षा और असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें ठगे जाने से बचाना है. 

समुद्र तटों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित
एडवाइजरी में कहा गया है कि समुद्र तटों सहित अन्य खुले क्षेत्रों में शराब का सेवन प्रतिबंधित है और ये एक दंडनीय अपराध है. हालांकि, शराब का सेवन कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त परिसरों जैसे रेस्तरां/होटल आदि में जिम्मेदारी से किया जा सकता है. 

खतरनाक जगहों से सेल्फी न लें
एडवाइजरी में खतरनाक जगहों जैसे ऊंची पहाड़ी या फिर समुद्री पहाड़ी आदि जगहों से भी सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही पर्यटकों को हेरिटेज जगहों को नुकसान ना पहुंचाने या फिर उनके साथ छेड़छाड़ ना करने के निर्देश भी दिए गए हैं. एडवाइजरी के अनुसार, किसी भी गैरकानूनी निजी टैक्सी को किराए पर ना लें और टैक्सी ड्राइवरों को मीटर से ही चलने के लिए कहें ताकि ज्यादा पैसों का भुगतान ना करना पड़े. विभाग ने कहा है कि गोवा में भारत और विदेशों से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, उन्हें निजी वाहन किराए पर लेने से बचना चाहिए जो परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत नहीं हैं.

लगाया जा सकता है जुर्माना
एडवाइजरी में कहा गया है कि पर्यटकों को सलाह गई दी है कि वो अवैध दलालों या एजेंटों से दूर रहें. केवल पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों या पंजीकृत ऑनलाइन पोर्टल से ही बुकिंग करें. खुले इलाकों में खाना बनाना प्रतिबंधित है और इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही खाना पकाने का सामान जब्त किया जा सकता है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.


 

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