बीमार पेंशनर्स के लिए लिए गुड न्यूज! 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा बैंक, घर आकर लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे बैंक कर्मचारी

फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के आ जाने से, पेंशनभोगी अब अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे आराम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. लगभग 69.76 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को इससे फायदा मिलने वाला है.

बीमार पेंशनर्स के लिए लिए गुड न्यूज
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 1:36 PM IST
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  • लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा बैंक

पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा. 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएगा. दरअसल, हर साल अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है. यह सर्टिफिकेट उनके जीवित होने के प्रमाण के रूप में काम करता है. लगभग 69.76 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को इससे फायदा मिलने वाला है. हालांकि, भारत सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया है.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से होगा काम 

25 सितंबर के हालिया आदेश में, सरकार ने घोषणा की कि पेंशनभोगी अब फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे इसे हर नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके.

सीनियर सिटीजन तक पहुंचना आसान होगा 

सरकार इस पहल से अति वरिष्ठ नागरिकों (Super Senior Citizen), यानि जो 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन तक आसानी से पहुंच सकेगी. इतना ही नहीं बल्कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को बिस्तर पर पड़े और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए घर पर सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है.

सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग

फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के आ जाने से, पेंशनभोगी अब अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे आराम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने बैंकों को इस डिजिटल सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सहायता के लिए बैंक डोरस्टेप बैंकिंग अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया. 

प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया जाएगा 

सरकारी आदेश में विशेष रूप से 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों को एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लिंक भेजें, जिससे प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके. 

सभी बैंकों को दिए जाएंगे निर्देश 

इस डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए, सभी बैंक शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसमें 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए हर साल 1 अक्टूबर से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी.
 

 

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