GRAP 3: क्या है ग्रैप 3? बढ़ते Air Pollution के कारण Delhi में किया गया लागू, कंस्ट्रक्शन पर रोक, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों के चलने पर बैन

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके. दिल्ली का AQI अभी 400 पार कर गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है.

Fog at Red Fort (Photo: PTI)
कुमार कुणाल
  • नई दिल्ली,
  • 15 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 12:23 AM IST
  • दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में अगले निर्देश तक ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं 
  • Delhi-NCR का AQI अभी 400 कर गया है पार 

Delhi Air Quality: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में इन दिनों लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इसके देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 15 नवंबर 2024 से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है.

उधर, दिल्ली सरकार ने कक्षा पांच तक की क्लास ऑनलाइन कर दी है. आइए जानते हैं आखिर आखिर ग्रैप-3 क्या होता है और इसके लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किन-किन कामों पर पाबंदियां रहेंगी?

क्या है ग्रैप-3 और कब लगता है यह
Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया गया है. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैप के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) जब 200 के पार चला जाता है तो ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है. इसके बाद जब एक्यूआई 300 के पार जाता है तो दूसरा चरण और जब एक्यूआई 400 के पार चला जाता है तो ग्रैप 3 लागू किया जाता है. ग्रैप 3 लागू होने पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया जाता है. इतना ही तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है. 

आपको मालूम हो कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नामक माप यह बताता है कि किसी विशेष स्थान पर हवा कितनी खराब हो गई है. दिल्ली में ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में अन्य राज्यों से आने वाली सभी अंतरराज्यीय बसों, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों, BS-6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य वाहनों का दिल्ली में प्रवेश करने पर बैन लग गया है. इसके साथ ही नए भवनों के निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लग गया है. ग्रैप-3 के लागू हो जाने के बाद दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों के चलने पर बैन रहेगा. अब दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके. 

ग्रैप-3 लागू होने से क्या पड़ेगा असर
दिल्ली में बाहर से आने वाले डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. इससे कुछ वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी भी हो सकती है. बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ सकता है. बच्चों को एक बार फिर ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जा सकता है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय में अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी. ग्रैप-3 लागू होने से 
नए भवनों के निर्माण कार्य रुक जाएगा, जिससे इसकी लागत बढ़ सकती है.  

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चरण-III के तहत 11 सूत्रीय कार्य योजना लागू 
1. सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा. 
2. भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा. 
3. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा. ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी. 
4. निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी. ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल निकलती होगी. 
5. पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा. 
6. पूरे दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. 
7. दिल्ली-एनसीआर में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी.
8. मालवाहक वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी. जरूरी सामानों के परिचालन की अनुमति होगी. 
9. दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल चालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. 
10. अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. 
11. कक्षा -5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन मोड में करने का आदेश.


 

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