ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाना हो या रिन्यू करवाना हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या किसी और से खरीदी गई गाड़ी को अपने नाम करवाना हो, इन सभी कामों के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सिर्फ इतना ही नहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आरटीओ से जुड़ी 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. यानी अब आरटीओ ऑफिस में घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. सभी कामों को घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकेगा. इससे लोगों को काफी राहत मिलने वाली है. हालांकि इसके लिए आधार सत्यापित कराना होगा. लेकिन सवाल ये है कि जिसके पास आधार नहीं है वो कैसे लाभ उठाएगा. तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब और ये भी जानते हैं कि आरटीओ से जुड़े और किन कामों को ऑनलाइन किया जा सकेगा.
ऑनलाइन इन सेवाओं का उठाया जा सकेगा लाभ
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना हो या नाम, पता, फोटो या किसी भी तरह का बदलाव करना हो सबके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इसके अलावा कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना हो, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना हो, किसी से खरीदी गई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराना हो, इन सभी सेवाओं का लाभ आरटीओ जाने के बजाय अब घर बैठे ही ऑनलाइन लिया जा सकेगा. इसी तरह के 58 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया गया है. इससे लोगों का समय तो बचेगा ही साथ ही आरटीओ ऑफिस पर बोझ भी काफी कम हो जाएगा.
आधार सत्यापन होगा जरुरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार का सत्यापन जरूरी है. बता दें कि मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार सत्यापन का काम भी ऑनलाइन ही किया जाएगा. इसके लिए आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए. क्योंकि आवेदन करते समय आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी आएगा और उसके मदद से सत्यापन का काम होगा.
आधार नहीं है तो करना होगा ये काम
नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आधार कार्ड नहीं तो उसे आरटीओ जाना होगा और सीएमवीआर, 1989 के तहत कोई और पहचान-पत्र दिखाकर फिजिकल फॉर्म के जरिए सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा. अगर कोई ऑफलाइन में इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी आरटीओ जाना होगा. मंत्रालय के मुताबिक इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद है.