Vote without Voter ID: वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर कोई कैसे वोट डाल सकता है, जानिए

अगर किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. इसके बावजूद वो शख्स वोट डाल सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ दस्तावेजों के बारे में बताया है. जिसमें से कोई एक दस्तावेज होने पर वोट डाला जा सकता है.

बिना वोटर आईडी कार्ड के कैसे वोट डाला जा सकता है? चलिए बताते हैं.
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 16 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 1:10 PM IST

देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव का प्रोसेस चल रहा है. मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है. छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हो गई है. जबकि दूसरे चरण के लिए कल यानी 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. मध्य प्रदेश में भी कल वोटिंग होगी. राजस्थान और तेलंगाना में 23 नवंबर और 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे.

बिना वोटर आईडी के कैसे डाल सकते हैं वोट-
मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग बाकी है. इसमें से मध्य प्रदेश में कल यानी 17 नवंबर को वोटिंग होगी. सबसे पहले ये जरूरी है कि रजिस्टर्ड माता के तौर पर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. अगर इस लिस्ट में आपका नाम दर्ज नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करना होगा. इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में बतौर वोटर दर्ज हो जाएगा. फॉर्म-6 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है. 

इन दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट-
एक बार जब नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है तो पहचान पत्र के बिना भी वोट डाला जा सकता है. लेकिन उसके लिए आपके इनमें से कोई भी दस्तावेज होना चाहिए.

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • एनपीआर के तहत आरजीआई का जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
  • डाकघर या स्टेट बैंक का फोटो वाला पासबुक
  • केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कर्मचारियों को जारी किया गया फोटो वाला सेवा पहचान पत्र
  • तस्वीर वाला पेंशन दस्तावेज
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र

वोटर लिस्ट में नाम होना कैसे चेक करें-
किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? इसकी जानकारी कैसे पा सकते हैं. चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं.

  • सबसे पहले आपको वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा.
  • इस साइट पर ऊपर दाईं तरफ 'सर्च इन इलेक्टोरल रोल' टैब होगा, उसपर क्लिक करें.
  • इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसपर अपने राज्य का नाम दर्ज करें और पसंदीदा भाषा का चुनाव करें.
  • नाम, सरनेम, जन्म, तिथि, जेंडर जैसी जानकारियां भरें.
  • अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र का चुनें.
  • सबसे आखिरी में कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें.

वोटर आईडी कार्ड होने पर वोट डालने से वंचित हो सकते हैं-
सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना वोट डालने की गारंटी नहीं है. अगर आपके पास वोटर आईडी है और आपका नाम वोटर आईडी में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं. वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी आप वोट डाल सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग के जारी किए गए अनिवार्य दस्तावेजों में से किसी एक का होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें:

Read more!

RECOMMENDED