होली पर्व को मनाने के लिए बहुत से लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं. कई लोग ट्रेन का टिकट बनवा लिए हैं तो कुछ बनवाने की सोच रहे हैं. घर जाने के लिए सामान भी पैक कर रहे हैं. ऐसे यात्रियों के लिए यह काम की खबर है. आज हम आपको बता रहे हैं कि एक यात्री अपने साथ कितने किलो तक सामान लेकर जा सकता है.
रेलवे में सफर के दौरान सामान ले जाने की सीमा तय रहती है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपने ट्वीट में लगातार लोगों से अपील करती रहती है कि यात्री अधिक सामान लेकर अकेले सफर न करें. ट्वीट में कहा जाता है कि जिम्मेदार रेल यात्री बनें. सुखद एवं आरामदायक यात्रा के लिए सीमित सामान लेकर ही यात्रा करें ताकि ट्रेन के अन्य सहयात्रियों को परेशानी न हो, अत्याधिक सामान होने पर उसे लगेज यान में बुक कराकर भेजें.
अधिक सामान होने पर देना होगा अलग से किराया
एक यात्री अधिकतम 40 से 70 किलोग्राम के साथ ही यात्रा कर सकता है. अगर कोई भी यात्री इससे अधिक सामान लेकर रेल से सफर करता है तो रेलवे के नियम के मुताबिक उसे इसके लिए अलग से किराया देना होगा. रेलवे के कोच के हिसाब से समान का वजन भी निर्धारित किया गया है.
स्लीपर कोच में 40 किलोग्राम लेकर जा सकते हैं
टिकट की क्लास के आधार पर यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की अलग-अलग छूट दी गई है. AC कोच में बिना शुल्क दिए 70 किलोग्राम तक सामान आसानी से ले जाया जा सकता है. जबकि, स्लीपर कोच में एक व्यक्ति अपने साथ केवल 40 किलोग्राम तक ही सामान अपने साथ लेकर जा सकता है.
सामान के आकार को लेकर ये है नियम
ट्रेन में सफर करने के दौरान बड़े आकार के सामानों के लिए भी अलग नियम हैं. अगर यात्री अपने साथ बड़े आकार का सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें कम से कम 30 रुपए का शुल्क देना होता है. वहीं, निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज देना होता है.
मेडिकल सामान के लिए नियम
अगर किसी यात्री के साथ मरीज भी सफर कर रहे हैं, तो मरीज की जरूरत वाले सामान के लिए भी रेलवे के अलग नियम हैं. इस नियम के मुताबिक, डॉक्टर की सलाह पर यात्री अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड लेकर जा सकते हैं.
ट्रेन में इन वस्तुओं को ले जाना है प्रतिबंधित
रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.