Indian Railways: अब अपना कंफर्म टिकट दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानिए Step-by-Step प्रोसेस

अब आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन टिकट का ट्रांसफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है. इसका मतलब हुआ कि अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है तो वह टिकट बाद में किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता.

Confirm Ticket Transfer
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 19 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:11 AM IST
  • 24 घंटे पहले करनी होगी रिक्वेस्ट
  • परिवार के सदस्य को ही कर सकेंगे ट्रांसफर

क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है लेकिन किसी कारणवश आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं? उस स्थिति में कई बार आप टिकट समय से कैंसिल नहीं कराते और आपके पैसे भी कट जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अब आप उन पैसों को बचा सकते हैं. अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप किसी और को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इस संबंध में, भारतीय रेलवे ने एक यात्री द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर करने के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है.

कई बार रेल यात्रियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि टिकट बुक कराने के बाद वे यात्रा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में उन्हें टिकट कैंसिल करना होता हैं और बाद में नया टिकट लेना होता है. हालांकि, हर बार कन्फर्म टिकट पाना आसान नहीं होता है, जिस वजह से रेलवे यह नई सुविधा लेकर आया है.

24 घंटे पहले करनी होगी रिक्वेस्ट

रेलवे के नए नियमों के तहत एक यात्री अपने परिवार के किसी भी सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के नाम पर अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए यात्री को ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाएगा और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम लिखा जाएगा.

हालांकि, भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन टिकट का ट्रांसफर केवल एक बार किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, तो वह टिकट बाद में किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इसलिए, यदि आपने पहले ही किसी को टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो आप दूसरी बार सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

क्या है टिकट ट्रांसफर की गाइलाइन्स?

  • यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले अनुरोध किया जाना चाहिए.
  • अगर कोई त्योहार, शादी का अवसर या कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो यात्री को प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करना होगा.
  • एनसीसी उम्मीदवार टिकट हस्तांतरण सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं.

कैसे ट्रांसफर करें टिकट?

  1. सबसे पहले, आपको टिकट का प्रिंट आउट लेना होगा.
  2. जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले जाएं.
  3. इसके बाद अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं.
  4. टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें.
  5. ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कम से कम 24 घंटे पहले की जानी चाहिए, हालांकि, यह अनुरोध करने वाले यात्री के आधार पर अलग हो सकता है.

 

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