दिवाली में सबसे बड़ा खतरा होता है प्रदूषण बढ़ने का. दिवाली आते ही राज्य सरकारें और प्रशासन अलर्ट मोड में आ जाता हैं. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) ने भी रविवार को दिवाली पर रात 8 बजे से दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है. बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दो घंटे का समय गुरपुरब, छठ, क्रिसमस और नए साल पर भी लागू रहेगा, लेकिन पटाखा फोड़ने का समय अलग-अलग होगा.
शाम रात 8 से 10 जला सकेंगे पटाखे
जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव वाईके दास ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के शहरी इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर इस साल अच्छा या संतोषजनक पाया गया है. दीवाली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने वालों को पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी.
इसका उल्लंघन करने पर भारतीय पीनल कोड (IPC) की धारा -188 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा -37 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यहां कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं:
सरकार में चार जगहों पर मापेगी ध्वनि प्रदूषण
बोर्ड ने राज्य की राजधानी रांची में चार स्थानों पर दिवाली की रात 6 बजे से 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण को मापने का निर्णय लिया है. बोर्ड के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय, डोरंडा (साइलेंस जोन), अशोक नगर (आवासीय क्षेत्र) और अल्बर्ट एक्का और कच्छरी चौक (वाणिज्यिक क्षेत्र) में ध्वनि स्तर का परीक्षण किया जाएगा. बोर्ड ने 18 अक्टूबर को निर्धारित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को मापा था, और यह पाया गया कि दिवाली त्योहार से पहले मौन क्षेत्र में अनुमेय सीमा से 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.