Unemployment Allowance: कर्नाटक में 'युवा निधि योजना' के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, बेरोजगार बैठे युवा कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें डिग्री/डिप्लोमा पास करने की तारीख से 180 दिन पूरे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली. उम्मीदवारों को कम से कम छह साल के लिए कर्नाटक का Domicile दिखाना होगा.

Yuva Nidhi scheme
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 26 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 3:33 PM IST
  • दिखाना होगा कर्नाटक का डोमिसाइल
  • झूठी दावेदारी पेश करने पर होगी कार्रवाई

बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. कर्नाटक में ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 'युवा निधि' का रजिस्ट्रेश शुरू हो गया है. ये योजना शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पास होने वाले स्नातकों को ₹3,000 और डिप्लोमा होल्डर्स को ₹1,500 मासिक की नकद मदद प्रदान करती है. राज्य भर में 5,29,123 स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स हैं.

सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे
योजना का वितरण 12 जनवरी 2024 स्वामी विवेकानन्द की जयंती से शुरू होगा. इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें डिग्री/डिप्लोमा पास करने की तारीख से 180 दिन पूरे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली. उम्मीदवारों को कम से कम छह साल के लिए कर्नाटक का Domicile दिखाना होगा. डोमिसाइल का वैरिफिकेशन एसएसएलसी मार्क्स कार्ड, पीयूसी मार्क्स कार्ड या डिग्री मार्क्स कार्ड के जरिए किया जाएगा. लाभ अधिकतम 24 महीने या 24 महीने के अंदर रोजगार मिलने तक दिया जाएगा. अमाउंट सीधे बैनिफिशरी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. वे उम्मीदवार जिनका खुद का बिजनेस है और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है.

झूठी दावेदारी पेश करने पर होगी कार्रवाई
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री शरणप्रकाश पाटिल के अनुसार, इस साल योजना के लिए ₹250 करोड़ आवंटित किए गए हैं. अगले साल ₹1,250 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है और उसके अगले साल लगभग ₹2,500 करोड़ खर्च हो सकता है. जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 'सेवा सिंधु पोर्टल' पर लॉग इन करके या 'कर्नाटक वन', 'बेंगलुरु वन', 'ग्राम वन' और 'बापूजी सेवा केंद्र' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. योजना का रजिस्ट्रेशन फ्री है. उम्मीदवारों को रोजगार मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी खुद देनी होगी. अगर कोई झूठी दावेदारी पेश करता है तो कार्रवाई की जाएगी.

इन लोगों को नहीं मिलेगी सुविधा
वे उम्मीदवार जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार से स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता ली है.
वे उम्मीदवार जिन्हें सरकार की तरफ से अप्रेंटिस भत्ता मिल रहा है.
वे लोग जिन्हें सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली है.
वे छात्र जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया है.
वे जो कर्नाटक के निवासी नहीं हैं.

 

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