Traffic Rules: ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो इन नियमों को रखें याद, नहीं निकाल पाएगी वाहन की चाबी

वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक से नियमों की जानकारी होना जरूरी होता है. दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान अधिकतर ट्रैफिक पुलिस वाहन से गाड़ी की चाबी निकाल देते है. इतना ही नहीं कई तो आपको वाहन के टायर की हवा तक निकाल देते हैं. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना होता है. हम यहां पर आपको यातायात से जुड़े कुछ ट्रैफिक नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपके वाहन से ट्रैफिक पुलिस चाबी नहीं निकाल पाएगी.

Traffic Rules
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 9:35 PM IST
  • ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नहीं लगा सकता जुर्माना
  • ASI या SI लगा सकते हैं जुर्माना

सड़कों पर गाड़ी चलाते समय दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. अगर गाड़ी चलाते समय आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यातायात पुलिस आपसे भारी जुर्माना भी वसूल सकती है. यातायात नियम का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर चेकिंग भी करती है. इस चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई करती है जिसकी अनुमति उनके पास नहीं है. जिसमें से एक वाहन चेकिंग के दौरान उसकी चाबी निकालना. हम आपको यहां पर एक ऐसे नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसके अनुसार ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन से चाबी नहीं निकाल सकती है. 

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) रैंक का ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही यातायात नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगा सकता है. इसके साथ ही ASI, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये अधिकार होता है. ट्रैफिक कांस्टेबल वाहन चेकिंग के दौरान जुर्माना नहीं लगा सकता है. इसके साथ ही उनके पास वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है. साथ ही वह आपके वाहन के टायरों को डिफ्लेट नहीं कर सकता है. 

ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो ये नियम रखें याद
1. अगर आपको यातायात पुलिस पकड़े ये ध्यान रखें कि उसके पास आप पर जुर्माना लगाने के लिए चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर हो. अगर उसके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो वह आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता है. 

2. इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में हो, जिसमें उसका नाम होना चाहिए. अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में हो तो उसका पहचान पत्र आप देख सकते हैं. वहीं एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल केवल 100 रुपये तक का ही जुर्माना लगा सकता है. केवल ASI या SI या उससे ऊपर के रैंक के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा सकता है. 

3. अगर वाहन चेकिंग के दौरान कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके गाड़ी से चाबी निकालता है तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसके साथ ही उसके आधार पर निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. 

4. वाहन चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूर होना चाहिए. इसके साथ ही आपके पास वाहन के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की कॉपी अवश्य होनी चाहिए. वहीं अगर आपके पास मौके पर जुर्माना राशि नहीं है तो आप इसे बाद में चुका सकते हैं. तब कोर्ट की तरफ से चालान जारी किया जाता है. 

5. इसके अलावा अगर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उसकी शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं. जिसके आधार पर उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है.

 

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