लंबी मूछें रखने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, आदेश में लिखा- कांस्टेबल की मूछों का डिजाइन ठीक नहीं

टर्न आउट चेक के दौरान पाया गया कि राणा के बाल बढ़े हुए हैं और मूंछें भी लंबी हैं. उन्हें बाल और मूंछ को ठीक तरह से कटवाने के निर्देश दिए गए. इसके बावजूद सिपाही ने मूंछ और बाल नहीं कटवाए.

टर्न आउट चेक के दौरान कांस्टेबल की लंबी मूछों पर आपत्ति जताई गई थी.
gnttv.com
  • भोपाल,
  • 09 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 2:19 PM IST
  • मध्यप्रदेश के भोपाल में सामने आया अजीबो-गरीब केस
  • आदेश में लिखा- आरक्षक का टर्नआउट भद्दा दिख रहा

सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या-क्या पापड़ नहीं बेलते, लेकिन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कांस्टेबल ने अपनी मूंछों के लिए पुलिस की नौकरी कुर्बान कर दी.

यह अजीबो-गरीब मामला भोपाल पुलिस में सामने आया है. यहां एक कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उसने कहने के बावजूद अपनी मूंछे कटवाने से मना कर दिया था. सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने बकायदा निलंबन आदेश भी जारी कर दिया. 

निर्देश के बाद भी नहीं कटाई मूंछ
कांस्टेबल राकेश राणा भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक (कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड और लोक सेवा गारंटी) के वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत हैं. टर्न आउट चेक के दौरान पाया गया कि राणा के बाल बढ़े हुए हैं और मूंछें भी लंबी हैं. उन्हें बाल और मूंछ को ठीक तरह से कटवाने के निर्देश दिए गए. इसके बावजूद सिपाही ने मूंछ और बाल नहीं कटवाए. 

आदेश में लिखा- आरक्षक का टर्नआउट भद्दा दिख रहा
सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने जारी आदेश में लिखा है कि 'आरक्षक चालक 1555 राकेश राणा, एम.टी.पूल, भोपाल जो कि विशेष पुलिस महानिदेशक (को-ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी) के वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत है. उपरोक्त्त आरक्षक चालक का टर्न आउट चैक करने पर पाया गया कि उसके बाल बढ़े है एवं मूछें अजीब डिजाइन में गले पर हैं, जिससे टर्नआउट अत्यधिक भद्दा दिखाई दे रहा है. 

आरक्षक चालक 1555 राकेश राणा को अपने टर्न आउट को ठीक करने हेतु बाल एवं मूंछ उचित ढंग से कटवाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया एवं बाल एवं मूछ जस के तस रखने की हठ बनाए रखा, जो कि यूनिफार्म सेवा में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. इसका अन्य कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसलिए आरक्षक चालक 1555 राकेश राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट

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