सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है. SC ने इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ मामले में 12 मई के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें नियुक्ति के मानदंडों में बदलाव किय गया है. ये नई गाइडलाइंस साल 2018 में कोर्ट के जारी किए गए दिशानिर्देशों की जगह लेंगे.
मई 2023 के फैसले में कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपनाए गए इंटरव्यू मानदंडों को बरकरार रखा. लेकिन प्रकाशन जैसे मानदंडों के लिए दिए गए 15 अंकों को घटाकर 5 कर दिया. इसलिए नए गाइडलाइंस में उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए एक संशोधित बिंदु सिस्टम है. अकादमिक प्रकाशनों के लिए दिए गए अंक घटाकर 5 कर दिए गए हैं.
आवेदन के लिए 45 साल उम्र जरूरी-
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक आवेदक की उम्र 45 साल होनी चाहिए. हालांकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किसी नाम की सिफारिश की है तो ये नियम लागू नहीं होगा. सीनियर एडवोकेट चुनने वाली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी उम्र की नियमों में छूट दे सकती है.
कौन कर सकता है आवेदन-
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने के लिए क्या योग्ताएं होनी चाहिए. चलिए आपको बताते हैं.
सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन पर कमेटी करेगी विचार-
सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन पर एक कमेटी विचार करेगी. समिति में 5 सदस्य होंगे. इसकी बैठक साल में दो बार होगी और इसका स्थाई सचिवालय होगा. चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कौन-कौन शामिल होंगे.
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