New Year Party: नए साल पर पार्टी के लिए लेना होगा शराब का लाइसेंस, घर या बाहर पार्टी करने से पहले जान लें ये नियम

New Year Party के लिए प्रशासन ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अगर आप घर पर पार्टी कर रहे हैं तब भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा.

New Year Party
मनीष चौरसिया
  • नई दिल्ली ,
  • 28 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:28 AM IST

नए साल के जश्न की तैयारियां चारों तरफ़ तेज़ी से चल रही है. इस बीच नोएडा पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है. नोएडा पुलिस लगातार सभी बार और रेस्टोरेंट मालिकों को हिदायत दे रही है, उनके साथ मीटिंग कर रही है. 

300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी होंगे तैनात
नोएडा के DCP हरीशचंद्र का कहना है कि सेक्टर 18 में सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ देखी जाती है ऐसे में वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो उसे घर पहुंचाने की सुविधा भी मौजूद रहेगी. मौक़े प्रभारी पुलिस बल के अलावा एंबुलेंस की तैनाती भी रहेगी. सेक्टर 18 में सभी मॉल के आसपास 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी.

ताकि कैब ड्राइवर न वसूले ज़्यादा किराया
DCP हरिश्चंद्र का कहना है कि पुलिस लगातार टैक्सी एसोसिएशन से भी बात कर रही है और हिदायत दे रही है नए साल के दिन कोईभी ज़्यादा किराया न वसूल करे. अगर किसी भी कैब ड्राइवर की ज़्यादा किराया मांगने की शिकायत मिली तो उसके ख़िलाफ़ सख़्तकार्रवाई की जाएगी. पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि वह शराब पीकर गाड़ी न चलाएं ऐसा करने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाईकी जाएगी. ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी.

हाउस पार्टी के लिए भी शराब लाइसेंस ज़रूरी
नए साल का जश्न मनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप शराब से संबंधित सभी नियम क़ानून जान लें. नोएडा में अगर आपको नए साल की पार्टी में कमर्शियल एक्टिविटी में शराब परोसनी है तो उसके लिए आपको आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा. एक दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए आपको 11 हज़ार रुपये चुकाने होंगे।.

अगर आप कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं यानी अपने घर में पार्टी ऑर्गनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसकी क़ीमत 4 हज़ार रूपये है. 

दूसरे राज्य की शराब का नहीं कर सकते इस्तेमाल
कमर्शियल और हाउस पार्टी दोनों ही तरह के टेंपरेरी लाइसेंस की एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि आप अपनी पार्टी में किसी दूसरे राज्य के शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. टेम्परेरी लाइसेंस लेने के बाद क्वांटिटी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है लाइसेंस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ समय की पाबंदी लागू होती है. 

आबकारी विभाग को डबल कमाई की उम्मीद
नोएडा के ज़िला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले साल 31 दिसंबर की शाम  तीन करोड़ से ज़्यादा कीशराब की बिक्री हुई थी. इस साल वो रेवेन्यू के इस रक़म को डबल यानी कि लगभग छह करोड़ रुपये मान रहे हैं. कोई भी शराब ठेकेदारज़्यादा क़ीमत न वसूले इसकी निगरानी के लिए भी कई टीमें बनायी गई हैं.

 

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