Omicron Lockdown Guidelines in India: ओम‍िक्रॉन की आहट के बीच लॉकडाउन का दौर लौटने की आशंका, द‍िल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस जारी

Omicron Lockdown Guidelines Updates in India: पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं. कोव‍िड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में सावधानी बरती जा रही है. कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओम‍िक्रॉन देश के 16 राज्यों तक पहुंच चुका है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे में नाइट कर्फ्यू का एलान कर द‍िया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में शनिवार यानी 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू का एलान किया है.

Corona curfew to be imposed in these states
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 24 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 4:36 PM IST
  • उत्तर प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने वाला दूसरा राज्य
  • मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लगी पाबंद‍ियां

Omicron Cases in India: कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पूरे देश में चिंता का विषय बने हुए हैं. मामलों को देखते हुए भारत में इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है. कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओम‍िक्रॉन (Omicron) देश के 16 राज्यों तक पहुंच चुका है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू का एलान किया है. मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने पूरे यूपी में शनिवार यानी 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू का एलान किया है. इस तरह से उत्तर प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है.

कोरोना मामलों की बात करें तो भारत में अब तक 6650 नए कोरोना मामले आ चुके हैं, जिनमें से सुबह 8 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 374 मौतें हुई. वहीं कोरोना के नए वैरिएंट ओम‍िक्रॉन के कुल मामले 358 हो चुके हैं. इनमें से सबसे ज्यादा 88 मामले महाराष्ट्र, 67 मामले दिल्ली में, 38 मामले तेलंगाना में, 34 मामले कर्नाटक में और 30 मामले गुजरात में सामने आए हैं.

क्या हैं उत्तर प्रदेश में नियम?
उत्तर प्रदेश में जारी नए कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार हर दिन रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. शादी विवाह आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी की अनुमति होगी. कोरोना संबंधी दिशा निर्देश  देते हुए बाजारों में, मास्क नही तो सामान नहीं के अभियान को चलाने की जरूरत पर बल दिया गया. साथ ही यह न‍िर्देश जारी किए गए कि बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे. सड़क बाजार में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य है. पुलिस बल लगातार गश्त कर इस को प्रभावी ढंग से लागू करवाएगा.

इसके साथ ही गांव और शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को दोबारा एक्टिव किया जाएगा. बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग होगी. आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं की जांच की जा रही है.

नोएडा में बढ़ाई गई धारा 144 की अवध‍ि

यूपी सरकार के आदेश पर नोएडा यानी गौतमबुद्धनगर पुलिस  प्रशासन ने धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है. कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए धारा 144 की अवध‍ि बढ़ाई गई है. इसके अलावा आगामी चुनाव, त्यौहार और नए साल के चलते 31 दिसम्बर तक जिले में धारा 144 का पालन करना जरूरी होगा. इसका उल्लंघन करने वालों के साथ पुल‍िस सख्ती से पेश आएगी. 

निर्देशों के मुताब‍िक समूचे जनपद में एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं होने द‍िया जाएगा. शादी में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है. इसके अलावा क‍िसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंध‍ित अध‍िकार‍ियों से अनुमत‍ि लेनी होगी. बिना अनुमति कार्यक्रम के आयोजन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

महाराष्‍ट्र में ओमिक्रॉन वैरियंट से संक्रमि‍त लोगों की संख्‍या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात राज्‍य कोविड कार्यबल के साथ आपात बैठक की, जिसमें नई गाइडलाइन्स जारी की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. ये सभी निर्देश आज से लागू हो सकते हैं. 

  • क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले बीएमसी ने व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं, पार्टियों, शादियों को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं. अब 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए सहायक नगर आयुक्त से अनुमति लेनी होगी.
  • व्यक्तियों के बीच छह फीट की दूरी आवश्यक है. यदि किसी पार्टी, कार्यक्रम, समारोह, सभा या बैठक में 200 से अधिक लोग मौजूद हैं, तो उन्हें संबंधित वार्ड के सहायक आयुक्त से लिखित अनुमति लेनी होगी.
  • बीएमसी के पहले के दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के समय जगह के अनुसार वहां केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी. ओपन टू स्काई प्लेस के नियम में बदलाव किया गया है.
  • नए नियमों के मुताबिक अगर किसी पार्टी या समारोह में 200 से ज्यादा लोग मौजूद हैं तो बीएमसी की अनुमति लेना जरूरी है. बंद स्थानों में 50% की क्षमता और खुले में 25% की क्षमता की अनुमति है.

वहीं मध्यप्रदेश में ये नियम कल से ही लागू कर दिए गए हैं. मध्यप्रदेश में जारी की गई नई गाइडलाइन्स कुछ इस प्रकार हैं.

1. प्रदेश में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा.
2. सभी सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवा लिए हैं.
3. सभी सरकारी कर्मचारियों को टीके की दोनों डोज लगवाना आवश्यक है. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख ऐसे लोगों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगवाए हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित कर दोनों टीके लगवाए जाएंगे. 
4. समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें. ऐसे स्टाफ / कर्मियों / छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करें.
5. समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें. जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन / मॉल प्रबंधन / मेला आयोजक सुनिश्चित करें.
6. समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस,स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा
7. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए.
8. जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी.

दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या हैं नियम?
डीडीएमए राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी गई है. डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी तरह के कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर रोक रहेगी. डीएम और डीसीपी को सलाह दी गई है कि वे सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करें.

ओड‍िशा में भी लगी पांबद‍ियां
ओड‍िशा सरकार ने सूबे में 25 द‍िसंबर से लेकर 2 जनवरी तक पाबंद‍ियों का ऐलान कर द‍िया है. नए साल की पूर्व संध्या या नए साल के मौके पर होने पर जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है. होटलों, रेस्टोरेंट्स और क्लबों में जीरो नाइट सेलेब्रेशंस पर रोक लगा दी हैं. क्र‍िसमस के मौके पर चर्च 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. 

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