Impeachment Motion Against Vice President: सभापति Jagdeep Dhankar के खिलाफ महाभियोग लाने का प्लान बना रहा विपक्ष, क्या है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस

Vice President Jagdeep Dhankhar: विपक्ष राज्यसभा(Rajya Sabha) के सभापति जगदीप धनखड़(Vice President Jagdeep Dhankar) को उनके पद से हटाने का विचार कर रही है. इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 87 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं. बीते दिनों उप राष्ट्रपति और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है.

Vice President of India Jagdeep Dhankar(Photo Credit: Getty Image)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 9:41 PM IST

Vice President Jagdeep Dhankhar: राज्यसभा(Rajya Sabha) में विपक्षी सांसद और सभापति जगदीप धनखड़(Vice President Jagdeep Dhankar)  की तनातनी बढ़ती जा रही है. इसको देखते हुए विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने का विचार कर रहा है.

संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त सोमवार को खत्म होना था लेकिन पार्लियामेंट सेशन(Parliament Monsoon Session 2024) को 9 अगस्त यानी शुक्रवार को ही स्थगित कर दिया गया. सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विपक्ष के 87 सांसदों ने साइन कर दिए हैं.

एक सोर्स के मुताबिक, सदन के नेता जेपी नड्डा(JP Nadda) को अनौपचारिक तौर पर बताया गया कि विपक्ष वॉइस-प्रेसीडेंट को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है.

विपक्ष क्यों है नाराज?
विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है. विपक्षी दलों ने विपक्ष के नेता का माइक्रोफोन बार-बार बंद करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. 

सोर्स ने बताया कि विपक्ष चाहता है कि सदन नियमों के हिसाब से चले. किसी भी मेंबर पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए. एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी नोंकझोंक हुई थी. दरअसल, सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन(Jaya Bachhan) के बीच तीखी बहस हुई थी.

इस दौरान कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति पर विपक्ष के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था. इसके बाद सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉक आउट किया. तुरंत बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सभापति विपक्ष को वो अहमियत नहीं दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं.

क्या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है?
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है. जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के सभापति पद से तब ही हटाया जा सकता है अगर उनको उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए.

संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने को लेकर बताया गया है. उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव लाना होगा. इस प्रस्ताव को राज्यसभा में बहुमत से पारित कराना होगा. सदन में उप राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिनों का नोटिस देना होता है.

संविधान में क्या कहा गया?
उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को लेकर संविधान के आर्टिकल 67बी में जिक्र किया गया है. संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पेश किए गए प्रस्ताव को बहुमत से पारित करने पर हटाया जा सकता है. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन की सूचना के बाद ही पेश किया जा सकता है.

ये है प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने लिए सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करना होगा. प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा. चौदह दिन के नोटिस के बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में पेश करना होता है. इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश नहीं करना होता है. राज्यसभा में प्रस्ताव को बहुमत से पास होना चाहिए. सदन में जब ये प्रक्रिया चल रही हो तो उपराष्ट्रपति सदन के सभापति नहीं होंगे.

राज्यसभा में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए. अगर मतदान के दौरान वोटों की संख्या समान रहती है तो लोकसभा के स्पीकर वोट कर सकते हैं. अगर इस तरीके से प्रस्ताव पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना होगा.

Read more!

RECOMMENDED