Aadhaar-PAN linking: डेडलाइन निकल गई, आधार से लिंक नहीं करा पाए पैन कार्ड? तो इस तरीके से दोबारा करें एक्टिव

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनका पैन कार्ड रद्द हो गया है. जुर्माने के भुगतान के बाद करदाता अपना पैन सक्रिय कर सकते हैं.

Pan-aadhar linking
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 04 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 10:53 AM IST

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून थी. इसके लिए 1000 रुपये लेट फीस देनी पड़ी थी. अबकी बार सरकार ने लिंक करने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है. ऐसे में जिन लोगों ने आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं कराया है उनका पैन कार्ड रद्द हो गया है और वे आयकर से संबंधित कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. 1 जुलाई, 2023 से, पैन उन व्यक्तियों के लिए निष्क्रिय हो जाएगा जो इसे आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं. इन व्यक्तियों का टीडीएस (Tax collected at source)और टीसीएस (Tax collected at source)उच्च दर पर काटा जाएगा.

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट श्रेणी में नहीं आते हैं, अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.

30 दिनों के अंदर हो जाएगा एक्टिव
लेकिन जुर्माने के भुगतान के बाद करदाता अपना पैन सक्रिय कर सकता है. यह प्रक्रिया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) पोर्टल पर चालान संख्या आईटीएनएस 280 के तहत प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और लघु शीर्ष 500 (अन्य रसीदें) के साथ राशि का भुगतान करके की जा सकती है. 28 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें बताया गया कि कैसे कोई व्यक्ति अपना पैन कार्ड एक्टिव करवा सकता है. नोटिफिकेशन में कहा गया कि 1000 रुपये रुपये की पेनाल्टी देने के बाद तय अथॉरिटीज को आधार कार्ड की सूचना देकर 30 दिन के अंदर पैन कार्ड फिर से एक्टिव करवा सकते हैं. मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 9 जुलाई को पेनाल्टी देने के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का रिक्वेस्ट डालता है, तो उसका पैन कार्ड 9 अगस्त या उससे पहले एक्टिव हो जाएगा. हालांकि इस रिक्वेस्ट के दौरान पैन कार्ड डीएक्टिव ही रहेगा.

कैसे करें जांच?
वहीं कई मामलों में पेमेंट करने के बावजूद लिंकिंग नहीं हुई है. इस पर आयकर विभाग ने कहा कि वह उन मामलों पर "विधिवत विचार" करेगा जहां व्यक्तियों द्वारा सहमति देने और शुल्क का भुगतान करने के बावजूद पैन को आधार से जोड़ना अभी तक नहीं हुआ है. आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा था कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है. इस पर विभाग ने कहा, “इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगिन के बाद पोर्टल के 'ई-पे टैक्स' (e-pay tax) टैब में जांची जा सकती है. यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है."

“ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा.”


 

 

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