Delhi में Connaught Place और आसपास की पार्किंग फीस हुई दोगुनी...अब इतने देने होंगे पैसे

दिल्ली के कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाके में पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है. 4 पाहिया वाहनों के लिए पार्किंग चार्ज 40 रुपये प्रति घंटा हो गया है. यह अगले साल 31 जनवरी तक लागू रहेगा.

Delhi CP Parking
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 13 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 12:57 PM IST

राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस के पास पार्किंग फीस में इजाफा हुआ है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और आसपास के इलाकों में एक निजी ठेकेदार द्वारा संचालित 91 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग फीस दोगुनी कर दी है. प्रदूषण को कम करने के लिए लागू ग्रैप-2 की गाइडलाइन के तहत चार पहिया वाहनों के लिए 1 दिसंबर से4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग चार्ज 40 रुपये प्रति घंटा हो गया है, जो अगले साल 31 जनवरी तक लागू रहेगा. 

पहले क्या था चार्ज ?
पिछले महीने, एनडीएमसी ने परिषद क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में अपने स्वयं के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित 38 पार्किंग स्थलों पर दरों को दोगुना करने का आदेश दिया था, जिसमें कर्तव्य पथ, खान मार्केट, सरोजिनी नगर, चाणक्यपुरी, आईएनए और यशवंत प्लेस शामिल थे. अब तक एनडीएमसी पार्किंग लॉट्स पर चार पहिया वाहनों से 20 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 100 रुपये प्रति दिन चार्ज लिया जाता था. वहीं दो पहिया वाहनों के लिए ये फीस 10 रुपये प्रति घंटा से लेकर 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से चार्ज की जाती है. यह कदम एंटी-पॉल्यूशन GRAP स्टेज  II गाइडलाइन्स को ध्यान में रखकर लिया गया है.

क्यों लिया फैसला
एनडीएमसी द्वारा 28 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस में कहा गया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को अधिसूचित किया था और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए बढ़ी हुई पार्किंग शुल्क के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए थे. एनडीएमसी के पार्किंग प्रबंधन प्रणाली के संयुक्त निदेशक पीपी शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है, "इसके बाद, 13 नवंबर को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया जिसमें एनडीएमसी द्वारा प्रबंधित पार्किंग स्थलों पर बढ़ी हुई दरों की घोषणा की गई. अब, इसे नेप्च्यून इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंधित पार्किंग स्थलों तक बढ़ाया जा रहा है. यह आदेश 31 जनवरी, 2024 तक लागू रहेगा.

 

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