भारतीय सेना में स्थायी कमीशन को लेकर महिला सैन्य अधिकारियों को एक और बड़ी जीत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद केंद्र सरकार 11 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन अधिकारियों के रूप में प्रमोशन देगा. सभी महिला अफसरों को 10 दिनों के अंदर परमानेंट कमीशन मिलेगा.
कई लाभ से वंचित रह जाती थीं महिला अफसर
इससे पहले 25 अक्टूबर को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी करे. अब तक यह प्रणाली थी कि महिलाएं सिर्फ 14 वर्ष तक ही सेना में रह सकती थीं. इस वजह से महिला अफसरों को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिल पाता था. महिला अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक ही पहुंच पाती थीं. लेकिन, अब महिला अफसर सेवानिवृत्त होने तक पद पर बनी रह सकती हैं. इससे महिला अफसरों को सारे लाभ मिल सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए थे सख्त आदेश
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने जो आदेश सुनाया था उसके मुताबिक जो योग्य अफसर हैं और कोर्ट नहीं आईं, उन्हें भी तीन हफ्ते में स्थाई कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस है, वो परमानेंट कमीशन की हकदानर होंगी.
योग्य महिला अफसरों को 20 दिनों के अंदर परमानेंट कमीशन
सरकार की तरफ से यह बताया गया कि 35 में से 21 याचिकाकर्ताओं को परमानेंट कमीशन दिया जा चुका है जबकि एक पर अभी विचार किया जा रहा है. 14 महिला अफसरों में से 3 मेडिकल तौर पर अनफिट पाई गई हैं. बाकी 11 महिला अफसरों को दस दिनों के अंदर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा. जिन महिला अफसरों का मामला कोर्ट में नहीं है लेकिन वे योग्य हैं, उन्हें भी अगले 20 दिनों में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा.