पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत किसानों को 11वीं किश्त मई के महीने में दी जा सकती है. पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है. अगर आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर राशि प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि इस बार सरकार केवल उन्ही किसानों के खाते में तय राशि जमा कराएगी, जो कि सरकार के नियमों के अंतर्गत पात्र बन पाते हैं. वहीं अगर आप उन किसानों में से हैं जिन्होंने गलत जानकारी देकर राशि प्राप्त की है तो आपके खाते से वो पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं.
ये किसान नहीं उठा सकते हैं पीएम किसान निधि योजना का लाभ
वे किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स भरता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है.
वे किसान जिनके घर में पूर्व या वर्तमान में किसी शख्स के पास संवैधानिक पद हो. सांसद व विधायक भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.
रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है.
सभी संस्थागत भूमि धारक, यानि वे किसान जिनके पास अधिक भूमि है.
अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं.