नरेंद्र मोदी कल यानी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और धारा 144 लागू कर दिया गया है. 2 दिन के लिए ड्रोन ,पैराग्लाइडर या ऐसी कोई भी चीज उड़ाने पर पाबंदी है. बता दें कि जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. MHA, प्रेसिडेंट हाउस सिक्युरिटी, दिल्ली पुलिस, SPG, NSG,IB और CAPF (अर्द्धसैनिक बलों) के अधिकारियों की बैठक में सभी तैयारियों को पुख्ता किया गया है. शपथ ग्रहण की सुरक्षा में SPG, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, ITBP, दिल्ली पुलिस, ख़ुफ़िया विभाग की टीमें, अर्द्धसैनिक बलों के जवान, NSG के ब्लैक कैट कमांडो, NDRF की "रसायनिक श्राव" को कंट्रोल करने वाली टीमें तैनात होंगी. ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया जा रहा है. NSG के पास मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगा दिया गया है.
स्नाइपर की तैनाती
सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घुसपैठ चेतावनी प्रणाली और चेहरा पहचान करने के AI तकनीक का उपयोग करने से लेकर ख़ुफ़िया जगहों और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती भी अलग-अलग स्थान पर रहेगी. विदेशी मेहमान जिन होटलों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की सलाह पर अलग से अधिकारियों को नियुक्त किया है. विदेशी मेहमानों के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है. जिससे किसी भी विदेशी मेहमान को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और सुरक्षा में कोई परेशानी ना हो.
500 से ज्यादा सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी
विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हुए हैं वहां से शपथ ग्रहण समारोह स्थल यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. ताकि किसी भी विदेशी गणमान्य को कोई भी परेशानी ना हो. बता दें कि कई लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार पाए. पूरे इलाके पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी.
ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह और वहां पर गणमान्य लोगों की मौजूदगी को देखते हुए ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि और दिल्ली के NCT के अधिकार क्षेत्र में ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा. इसके अलावा राष्ट्रपति परिसर के पास बिना परमिशन किसी को भी एंट्री की इजाजत नहीं होगी.
(जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट )