भारत नेपाल (India-Nepal train service) के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा इस ट्रेन सेवा की शुरुआत 2 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे.
पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि भारत नेपाल रेल सेवा नव आमान परिवर्तित जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेल लाइन पर यात्री सेवा का परिचालन पुनर्बहाल किया जाना सुनिश्चित हुआ है. जिसको लेकर जीएम अनुपम शर्मा ने इस रेलखंड का जायजा भी लिया है.
आसान होगी भारत-नेपाल के बीच रेल यात्रा
बता दें कि भारत और नेपाल के बीच निर्माणाधीन जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास रेल परियोजना के प्रथम चरण में जयनगर-जनकपुर/कुर्था रेलखंड जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास (69.08 किमी) रेल परियोजना का एक भाग है. सीपीआरओ ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने के बाद भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा.
यात्रा करने से पहले इन दस्तावेजों को जरूर रख लें
यहां ये बताना आवश्यक होगा कि नेपाल में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नही पड़ती है. इसलिए सरकार ने निर्धारित पहचान पत्रों में से जैसे, वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट (Passport), भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास/भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किये गये इमरजेंसी सर्टिफिकेट/आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, 65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास उनकी उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज जैसे - पैन कार्ड (Pan Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), सीजीएचएस कार्ड (CGHS Card), राशन कार्ड (Ration Card) इत्यादि होने चाहिए.
परिवार के साथ कर रहे हैं यात्रा
इसके अलावे एक परिवार के मामले में, किसी एक वयस्क के पास उपर्युक्त 1 से 3 में वर्णित कोई एक दस्तावेज हो, तो अन्य सदस्यों को परिवार से उनके संबंध दर्शाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे सीजीएचएस कार्ड (CGHS Card), राशन कार्ड (Ration Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), स्कूल/कॉलेज का आईडी कार्ड (School ID Card) आदि रहने पे उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है.