देश के 15वें राष्ट्रपति (President Election 2022) का चुनाव होना है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है. 24 जुलाई से पहले पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जानी है. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचन मंडल बनाते हैं. साल 2017 में 17 जुलाई को चुनाव हुए थे और 20 जुलाई को नतीजे आए थे. इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बतौर राष्ट्रपति चुना गया था.
इस बार सांसद में मतों पर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा लेकिन समीकरण ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे. एनडीए बीजद और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों से समर्थन मांगकर अपने उम्मीदवार को जरूर जीताने की कोशिश करेगा. 2017 के चुनाव में 50 फीसदी वोट एनडीए के पक्ष में पड़े थे. कुल 4,880 मतदाताओं में से 4,109 विधायकों और 771 सांसदों ने अपना वोट डाला था.
कैसे होता है चुनाव ?
राष्ट्रपति के चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग हैं. यहां आम प्रतिनिधि वोट नहीं करता. सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभा के विधायकों के वोटों का वैल्यू जोड़ा जाता है. इस सामूहिक वैल्यू को राज्यसभा और लोकसभा के कुल मेंबर की कुल संख्या से भाग दिया जाता है. इस तरह जो नंबर मिलता है, वह एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है.
क्या है वोट वैल्यू?
देश में कुल 776 सांसद ( लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर)हैं. हर सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है. जबकि कुल विधायकों की संख्या 4120 है. हर राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू अलग-अलग होती है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 होती है. सभी 493 विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू 83824 होती है. इसी तरह सिक्किम के एक विधायक के पास सबसे कम 7 वोट होते हैं. इस तरह सिक्किम के 32 विधायकों के कुल वोटों की वैल्यू 224 होती है. mecकिसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 549441 चाहिए होते हैं.
कैसे तय होती है विधायक की वोट वैल्यू
किसी राज्य के विधायक के पास कितने वोट हैं इसका पता लगाने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है. जो अंक निकलता है उसे 1000 से भाग दिया जाता है. फिर जो अंक प्राप्त होता है, उससे विधायक के वोट का अनुपात निकलता है.
सांसद के वोट की वैल्यू
देश के सभी विधायकों के वोटों का जो मूल्य आता है उसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है. इसके बाद जो अंक हासिल होता है वही एक सांसद के वोट का मूल्य होता है. एक विधायक के वोट की वैल्यू 708 होती है. यानी कुल 776 सांसदों (लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर) के वोटों की संख्या 549408 है.
क्या है योग्यता?
भारत का कोई भी नागरिक एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है. चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है. इसके अलावा वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए. किसी भी लाभ के पद पर न होने के साथ -साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो यह जरूरी है कि उसे इस चुनाव में शामिल होने वाले कम से कम 100 विधायक जानते हों.