International Driving Permit: अब विदेश में गाड़ी चलाना होगा और भी आसान...पूरे देश में जारी होगा एक जैसा अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु 26 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना जारी की है. भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन (जिनेवा कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसलिए इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है.

Driving Licence
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST
  • QR कोड भी किया गया शामिल
  • एक जैसा बनेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर कन्वेंशन के पालन के तहत देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने की प्रक्रिया के मानकीकरण पर एक अधिसूचना जारी की है. यानी कि देश में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट अब एक ही फॉर्मेट, पैटर्न और रंग वाले होंगे. मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (international driving permit-IDP) को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान भी किया गया है.

वर्तमान में, जारी किए जा रहे IDP के फॉर्मेंट, आकार, पैटर्न, रंग आदि के हिसाब से भारत के राज्यों में अलग-अलग हैं. इसके कारण, कई नागरिकों को विदेशों में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस संशोधन के माध्यम से प्रक्रिया को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है.

क्या है अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट?
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट विदेश जाने वाले लोगों के लिए जारी किया जाता है. दूसरे देश में गाड़ी चलाने के लिए भारत का ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त नहीं है. भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में कार, बाइक से लेकर कोई भी अन्य गाड़ी चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की जरूरत होती है. इसे बनवाने के लिए भारत की नागरिकता के साथ ही भारत में वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.

QR कोड भी किया गया शामिल
MoRTH के बयान में कहा गया है कि आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है. नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न सम्मेलनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी जोड़ा गया है. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी प्रदान किए गए हैं.

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट तीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा शासित होते हैं. पहला है मोटर यातायात के चलते 1926 पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा है 1949 सड़क यातायात पर जिनेवा सम्मेलन, और तीसरा है सड़क यातायात पर 1968 वियना सम्मेलन. जब एक राज्य को एक से अधिक सम्मेलनों के लिए अनुबंधित किया जाता है, तो नवीनतम समाप्त हो जाता है और पिछले वाले को बदल देता है.


 

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