रेलवे ने निकाला नया नियम, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ट्रेनों में शोर मचाने पर प्रतिबंध

भारतीय रेलवे ने यात्रीयों की सुविधा के लिए नया नियम निकाला है. इस नियम के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रेन में शोर मचाना सख्त मना होगा. ऐसा करने पर आप पर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है.

अब ट्रेन में ले सकेंगे चैन की नींद
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 3:54 PM IST
  • यात्री ले सकेंगे पर्याप्त नींद
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट
  • कर्मचारी बिना तकलीफ पहुंचाएं करें कर्तव्यों का निर्वहन

अक्सर ही रेल में सफर करते वक्त आपको सोने में काफी दिक्कत होती है. कई बार लोग तेज आवाज में या तो मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, या तो तेज आवाज में गाने सुन रहे होते हैं.  खास तौर पर जब आप रात का सफर कर रहे हों तो शोर से खासतौर पर ज्यादा दिक्कत होती है. लेकिन इसके मद्देनजर अब रेलवे ने इसको लेकर नियम बना दिया है. 

यात्री ले सकेंगे पर्याप्त नींद
नियम के अनुसार रेलवे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ट्रेनों में शोर मचाने पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि यात्रियों को रात में पर्याप्त नींद मिल सके. यानी कि अब आप रात के सफर में चैन की नींद ले सकते हैं और कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा. 

रेलवे में शोर मचाना मना है
हाल ही में जारी एक आदेश में, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न उपकरणों पर तेज आवाज में गाना बजाना, मोबाइल फोन पर जोर से बोलना और रात के सफर के दौरान दौरान शोर-शराबे करना या फिर ग्रुप बना कर तेज आवाज में बहस या बातचीत करने से आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है. 

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट
इसके अलावा, डिब्बों में चार्जिंग पॉइंट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे. हालांकि, इयरफोन पर संगीत सुनने की अनुमति है. देर रात तक डिब्बों में शोरगुल को लेकर अधिकारियों को काफी ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया है.

कर्मचारी बिना तकलीफ पहुंचाएं करें कर्तव्यों का निर्वहन
नए नियम को लागू करने के लिए रेलवे पुलिस अधिकारी, यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) और अन्य कर्मचारी यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे. साथ ही इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना यात्रियों को ज्यादा परेशानी पहुंचाए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें.

 

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