NEET पेपर लीक से जुड़े विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे सुनवाई हुई. हालांकि फैसला आज भी नहीं हो सका कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं. इस मामले में कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी छात्रों के रिजल्ट सेंटर और सिटी वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे. इसके लिए कोर्ट ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है. इसके साथ 22 जुलाई तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया. चलिए जानते हैं कि इस मामले पर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ...
22 जुलाई को अगली सुनवाई
नीट में गड़बड़ी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सुनवाई थी. पहली सुनवाई 8 और दूसरी 11 जुलाई को हुई थी. वहीं चौथी और अंतिम सुनवाई 22 जुलाई होगी. बता दें कि पांच मई को NEET UG की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा परिणाम आने के बाद कई गड़बड़ियां सामने आई. जिसके बाद देशभर में बवाल मचा. परीक्षा रद्द करने की मांग की गई. 40 से अधिक याचिका डाली गई जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है.
कोर्ट में आज क्या हुआ
सुनवाई शुरू होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट मामले को आने वाले शुक्रवार को सुना जा सकता है. जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सबसे पहले हम नीट मामले पर ही सुनवाई करेंगे और आज ही शुरू करते हैं. कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्र फैसले का इंतजार कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी और लीक बड़े पैमाने पर हुई है अगर यह वे साबित करें तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से कराने का आदेश दे सकती है.
131 छात्र चाहते हैं दोबारा परीक्षा
चीफ जस्टिस ने पूछा कि याचिकाकर्ता में कितने छात्र शामिल हैं. इसका जवाब देते हुए NTA ने कहा कि 131 छात्र री-एग्जाम चाहते हैं, वहीं 254 छात्र री-एग्जाम के विरोध में हैं. सीजेआई ने पूछा कि आपके अनुसार पेपर लीक कब हुआ? सॉलिसिटर जनरल ने कहा- कोई लीक नहीं है. सीजेआई ने पूछा- ठीक है, उल्लंघन कब हुआ? सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह एक विशेष केंद्र में हुआ था. सुबह 8.02 बजे से 9.23 बजे के बीच एक व्यक्ति अंदर जाता है, पेपर की तस्वीर लेता है और बाहर आ जाता है.
अब 22 जुलाई को सुबह 10.30 से फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी.