बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे के त्योहरा पर एक और खुशी का मौका है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली के देशवासियों को मास्क से आजादी दे दी है. दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अब कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. शहर में कोरोनावायरस के कम मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है. यानी दिल्लीवासी अब ढाई साल बाद बिना मास्क के आराम से कहीं भी आ जा सकेंगे.
500 रुपये था जुर्माना
कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इस अप्रैल में शहर के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दंड नियम को वापस लेने का निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में लिया गया। इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि मास्क नहीं पहनने के जुर्माने में ढील दी जा रही है. हालांकि संक्रमण दर कम है लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है. ऐसे में आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बीच बचाव रखने के लिए जागरूकता पैदा करनी होगी.
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनोवायरस मामलों में गिरावट के बीच मास्क नियम की वापसी हुई, जिसमें मंगलवार को 1.07 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 74 संक्रमण दर्ज किए गए. इस बीच, शहर में तीन कोविड देखभाल केंद्रों को भी खत्म कर दिया जाएगा और गिरते मामलों को देखते हुए जमीन खाली कर दी जाएगी. साथ ही कोविड अस्पतालों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं वर्ष के अंत तक बढ़ा दी गई हैं.
लगातार कम हो रहे मामले
हालांकि अधिकारियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड-19 के खिलाफ लापरवाही ना बरतने पर भी जोर दिया. विशेष रूप से, अगस्त में केंद्र ने दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों को लिखा, जिसमें कहा गया था कि त्योहारी सीजन के दौरान सामूहिक मण्डली संभावित रूप से कोविड सहित संक्रामक रोगों के संचरण की सुविधा प्रदान कर सकती है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने मगलवार को स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जिसमें 1.07 संक्रमण दर के साथ कोविड-19 के 74 मामले आए हैं और 71 मरीजों को छुट्टी दी गई. साल 2021 में नवंबर के महीने में जब दिल्ली में कोविड पॉजिटिव मामलों में वृद्धि को देखते हुए जुर्माना राशि 2000 रुपये कर दी गई थी.