राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए एहतियात के तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में ऑनलाइन क्लोसेज शुरू कर दी गई हैं. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को गुरुवार (3 नवंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण के कारण मंगलवार, 8 नवंबर, 2022 तक कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा गया है.
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, गौतम बौद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) धर्मवीर सिंह ने भी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए यथासंभव ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की सलाह दी. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच, केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण IV के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं. GRAP स्टेज 4 योजना के हिस्से के रूप में कुछ डीजल वाहनों और निर्माण गतिविधियों और अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. GRAP के स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के तहत सभी कार्य ऐसे ही सक्रिय रहेंगे.
क्या होता है GRAP?
GRAP का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. इसके तहत प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. इन पाबंदियों की अनदेखी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है. GRAP चार स्टेज का होता है. पहली स्टेज तब लागू होती है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है. दूसरी स्टेज AQI के 301-400 के बीच होने पर, तीसरी स्टेज AQI के 401 से 450 के बीच होने पर और चौथी स्टेज तब लागू होती है जब AQI का स्तर बेहद खराब यानी 450 के ऊपर पहुंच जाता है.
उपसमिति ने 3 नवंबर, 2022 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का आकलन किया, जिसमें "गंभीर +" वायु गुणवत्ता सूचकांक और मौसम की भविष्यवाणी पर ध्यान दिया गया. उपसमिति ने निष्कर्ष निकाला कि GRAP के स्टेज IV के तहत उल्लिखित कार्य - "गंभीर +0 वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI> 450)" -वायु गुणवत्ता जोखिमों के प्रसार को रोकने के प्रयास में तुरंत लागू होंगे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार कार्रवाई के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, जानिए.
1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)
2. दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (MGH)और भारी माल वाहनों का (HGV)दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर.
3. आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और BS-VI वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के एनसीटी और दिल्ली की सीमा से लगे एनसीआर के जिलों में 4-व्हीलर डीजल एलएमवी के चलने पर प्रतिबंध.
4. एनसीआर में सभी उद्योगों को बंद कर दें, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीआर के लिए अनुमोदित ईंधन की मानक सूची के अनुसार ईंधन के अलावा अन्य ईंधन पर चल रहे हैं.
इसके अलावा दूध और डेयरी जैसे उद्योगों के लिए एक विशेष छूट का उल्लेख किया गया था और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों / दवाओं और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी.