UP: क्‍या है योगी सरकार की मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वर कहीं का भी हो... वधू यूपी की ही होनी चाहिए, जानिए शादी के लिए और क्या-क्या हैं शर्तें

UP Samuhik Vivah Yojana 2023: दो लाख रुपए तक सालाना आयसीमा वाले परिवार मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं, वधू की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. शादी के लिए लड़का कहीं का भी हो लेकिन लड़की यूपी की ही होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (प्रतीकात्मक फोटो)
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 08 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 3:48 PM IST
  • इस साल 1.10 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह का लक्ष्य
  • शादी के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. इन्‍हीं में से एक है मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना. इस योजना के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद करती है. ऐसे में यदि कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो आसानी से आवेदन कर लाभान्वित हो सकता है. आइए इस योजना के बारे में जानते हैं. 

वधू को ब्योरा वेबसाइट पर भरना होगा
योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सामूहिक विवाह योजना में वधू यूपी से ही होनी चाहिए जबकि वर देश के किसी भी जिले से हो सकता है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के लिए पहले वधू को आधार कार्ड से मूलनिवास होने का अपना ब्योरा वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके बाद आवेदन करने का विकल्प खुलेगा.

इस आय वाले ले सकते हैं योजना का लाभ
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दो लाख रुपए तक सालाना आय सीमा वाले परिवार उठा सकते हैं. इस योजना में कन्या के बैंक खाते में 35, हजार रुपए नगद भेजे जाते हैं जबकि 10 हजार रुपए के उपहार और सामग्री विवाह के दिन दी जाती है. आयोजकों के प्रति जोड़ा 6 हजार रुपए आयोजन पर खर्च होते हैं. इसी तरह प्रति जोड़ा कुल 51 हजार रुपए खर्च होते हैं.

28 अगस्त से आवेदन शुरू 
इस बार विभाग के पोर्टल पर 28 अगस्त 2023 से आवेदन लिए जा रहे हैं. इसमें सबसे पहले वधू यानी कन्या यूपी की निवासी होनी चाहिए. वधू को cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर अपनी उम्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अपलोड करना होगा. इसके बाद आवेदन का विकल्प खुलेगा.

इस साल इतने जोड़ों की शादी का प्रस्ताव
इस साल 1 लाख 10 हजार जोड़ों की शादी का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इससे पहले ऑफलाइन मोड़ में आवेदन लिए गए थे, जिसके बाद कई फर्जीवाड़े भी सामने आए थे लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. इसमें वधू उत्तर प्रदेश की नागरिक होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. इस साल नवरात्रि के अवसर पर सामूहिक विवाह की योजना है. समाज कल्याण विभाग ने अपने निर्देश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न हो पाए.

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