उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है. इसको लेकर योगी सरकार ने कड़ा आदेश जारी किया है. यूपी में अगर किसी गाड़ी का 3 बार से ज्यादा चालान काटा जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा.
3 बार से ज्यादा चालान तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द-
यूपी की योगी सरकार गाड़ियों को सड़कों पर सही तरीके से संचालित कराने पर जोर दे रही है. इसके लिए कई तरह के कड़े नियम भी लागू किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है. जिसके तहत अगर किसी गाड़ी का 3 बार से ज्यादा चालान काटा जाता है तो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा.
सड़क हादसा सुरक्षाप पखवाड़ा-
इसके अलावा यूपी में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट के साथ ड्राइवर का भी फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों को रोका जा सके. ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 15 से 31 दिसंबर तक सड़क दुर्घटना सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करेगा. इस दौरान सड़क हादसों को कम करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
ड्राइवरों को दिया जाएगा फिटनेस कार्ड-
उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गाड़ियों की फिटनेस की जांच भी की जाएगी. इसके साथ ही ड्राइवरों का भी फिटनेस टेस्ट होगा. जो ड्राइवर इस फिटनेस टेस्ट में पास होगा, उसे फिटनेस कार्ड भी दिया जाएगा. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक इसके लिए सभी को निर्देश दे दिया गए हैं कि इस बार चालक की फिटनेस के लिए कार्ड बनाए जाएं. उनका फिटनेस चेक किया जाए कि वह गाड़ी चलाने के लिए फिट है या नहीं. अगर किसी भी मायने में फिट नहीं पाया गया तो उसको हटा दिया जाएगा. उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा.
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