दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच CBI को सौंप दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी की जिम्मेदारी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को सौंपी है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और MCD को फटकार भी लगाई और पूछा कि, सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं. अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं काटा. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से माफी भी मांगी.
In This Video, Delhi High Court has handed over the investigation of the coaching accident to CBI. Along with this, the court has handed over the responsibility of monitoring the investigation of the case to the officer of Central Vigilance Committee.