गुरुग्राम में बाल विवाह रोकने के लिए की एक नई पहल की गई. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने विवाह के लिए अत्यंत शुभ माने जाने वाले दिन अक्षय तृतीया से पहले एक विशेष कदम उठाया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार 7 मई को सभी मैरिज हॉल और वेडिंग वेन्यू को एक निर्देश जारी किया. इस निर्देश में कहा गया कि शादी की बुकिंग लेते वक्त मैरिज हॉल और वेडिंग वेन्यू शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन की वास्तविक उम्र वेरिफाई करेंगे. जिला प्रशासन के इस निर्देश से 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़कों के बाल विवाह पर रोक लगाई जा सकती है. इस बार 10 मई को पड़ रहे अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर बड़ी संख्या में शादियां होती हैं, इस दिन विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह भी करवाए जाते हैं.
In this Video, A new initiative was taken in Gurugram to stop child marriage. The Gurugram district administration has taken a special step ahead of Akshaya Tritiya, a day considered extremely auspicious for marriages.