NEET मामले को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने आज पांचवीं सुनवाई हुई. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NEET मामले में सुनवाई करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से मना कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि 5 मई को हुई परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं. अगर जांच के दौरान दागी उम्मीदवारों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
The fifth hearing on the NEET case was held today before a bench headed by Chief Justice DY Chandrachud. In this hearing, the Supreme Court, while hearing the NEET case, refused to order a re-examination. The Chief Justice said that there is not enough evidence to show that the sanctity of the examination held on May 5 was violated.