चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) से जुड़े कंटेट देखना और डाउनलोड करना अब अपराध माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेट पर बड़ा फैसला सुनाया है. इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने को अपराध नहीं माना था. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि इसे POCSO एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को गंभीर गलती माना है.