Liquor You Can Legally Store: भारत में कानूनी तौर पर आप घर में कितनी शराब स्टोर कर सकते हैं? जानें क्या कहता है नियम

दिल्ली के लोग अपने घर पर 18 लीटर तक शराब का स्टॉक कर सकते हैं. इसमें बीयर और वाइ शामिल है. लेकिन जब बात रम, व्हिस्की, वोदका या जिन की हो तो लिमिट केवल 9 लीटर ही है. और मान लीजिए आप दिल्ली के बाहर कहीं पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहां से केवल एक लीटर शराब ही बाहर ले जा सकते हैं.

how much alcohol you can legally store at home state-wise in India/unsplash
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 13 मई 2024,
  • अपडेटेड 12:52 PM IST
  • घर में शराब रखने की एक लिमिट है
  • राजस्थान में आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल रख सकते हैं.
  • उत्तर प्रदेश में 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं.

कल्पना कीजिए आप अपने घर पर बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं. म्यूजिक लाउड है और स्नैक्स रखे हुए हैं, और आप स्कॉच... व्हिस्की या बीयर की पहली बोतल खोलने वाले हैं. तभी आपके घर में रेड पड़ जाए...पार्टियों के लिए अल्कोहल का स्टॉक रखने को लेकर भी सरकार के कुछ नियम हैं. इसलिए किसी परेशानी में पड़ने से बेहतर है ये जानना कि आप कानूनी तौर पर घर में कितनी शराब रख सकते हैं.

घर में शराब रखने के लिए सामान्य तौर पर कोई कानूनी इजाजत नहीं लेनी होती. लेकिन अगर आपका स्टॉक ज्यादा हैं. तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, जोकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है.

दिल्ली: दिल्ली के लोग अपने घर पर 18 लीटर तक शराब का स्टॉक कर सकते हैं. इसमें बीयर और वाइ शामिल है. लेकिन जब बात रम, व्हिस्की, वोदका या जिन की हो तो लिमिट केवल 9 लीटर ही है. और मान लीजिए आप दिल्ली के बाहर कहीं पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहां से केवल एक लीटर शराब ही बाहर ले जा सकते हैं.

Liquor You Can Legally Store

हरियाणा: हरियाणा में लोकल लिकर की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें, 12 बीयर की बोतलें (650 मिली वाली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली), और 12 वाइन बोतलें ही स्टोर कर सकते हैं.

पंजाब: पंजाब में नियम थोड़े सख्त हैं. यहां भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की दो बोतलें, बीयर की एक पेटी, दो विदेशी शराब की बोतलें, दो घरेलू शराब की बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल ही स्टोर कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में foreign alcoholic beverages केवल 1.5 लीटर ही रखा जा सकते है, इसके अलावा वाइन के लिए 2 लीटर और बीयर के लिए 6 लीटर लिमिट है.

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में 6 बीयर की बोतलों के साथ आईएमएफएल या विदेशी शराब की तीन बोतलें स्टोर कर सकते हैं. लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लिकिर लाइसेंस के बिना 18 लीटर से ज्यादा आईएमएफएल या देशी शराब रखने की अनुमति नहीं है.

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल 21 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को बिना लाइसेंस के भारतीय निर्मित विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की 6 बोतलें और 18 बीयर की बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति देता है.

गोवा: गोवा के लोगों को 12 आईएमएफएल बोतलें, 24 बीयर की बोतलें, 18 देशी शराब की बोतलें और 6 बोतलें रेक्टिफाइड और डीनेचर्ड स्पिरिट स्टोर करने की परमिशन है.

मध्य प्रदेश: वहीं मध्य प्रदेश में ज्यादा इनकम वाले लोग वार्षिक शुल्क देकर घर पर 100 महंगी शराब की बोतलें रख सकते हैं. वहीं महाराष्ट्र में शराब खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है.

राजस्थान: राजस्थान के लोगों को 12 बोतलें या 9 लीटर आईएमएफएल रखने की परमिशन है. वहीं मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

 

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