चीन की एक महिला को उसके एम्प्लॉयर ने सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह अपनी शिफ्ट होने से एक मिनट पहले ऑफिस से निकल जाया करती थी. महिला ने ऐसा एक महीने में छह बार किया. जिसके बाद उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया.
महिला ने इसके बाद मामले को अदालत ले जाने का फैसला किया. अदालत में महिला को जीत मिली है. क्या है पूरा मामला और कंपनी के रवैये पर अदालत ने क्या कहा, आइए जानते हैं.
...जब वांग को आया कॉल
यह मामला वांग नाम की महिला से जुड़ा हुआ है. वांग ने मामले के बारे में बताया कि पिछले साल के अंत में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर (HR Manager) ने उन्हें फोन करके उनकी नौकरी जाने की जानकारी दी. एचआर मैनेजर ने कहा कि वांग ने साल के एक महीने में छह दिनों के लिए निर्धारित समय से एक मिनट पहले अपना डेस्क छोड़ दिया था.
यह कंपनी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के गुआंगझो शहर में मौजूद थी. वांग बीते तीन साल से इस कंपनी में काम कर रही थीं. नौकरी से निकाले जाने के बाद वांग ने शहर की लेबर राइट्स ऑथोरिटी (Labour Rights Authority) के पास शिकायत दर्ज कराई और कंपनी पर मुकदमा दायर किया.
अदालत ने क्या कहा?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाया कि कंपनी ने वांग को गलत तरीके से बर्खास्त किया था और उन्हें मुआवज़ा दिया जाना चाहिए. अदालत ने मुआवज़े की राशि स्पष्ट नहीं की लेकिन यह जरूर कहा कि वांग का अपने टाइम से एक मिनट पहले ऑफिस छोड़ देना 'छुट्टी लेने' के बराबर नहीं था.
अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी. न ही कंपनी ने उनके इस व्यवहार को सुधारने की कोशिश की. फैसले में कहा गया कि वांग को बर्खास्त करना गलत था क्योंकि सबूतों के ऐसे अभाव में यह कदम नहीं उठाया जा सकता था.
पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले
पिछले साल नवंबर में चीन के एक आदमी को 350,000 युआन (41.6 लाख रुपये) का मुआवज़ा दिया गया था क्योंकि उसे पहले से ही ओवरटाइम काम करने के बाद झपकी लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. झांग नाम के आदमी ने 20 से ज्यादा सालों तक जियांग्सू प्रांत के ताइक्सिंग में एक केमिकल कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर के तौर पर काम किया था. लेकिन एक झपकी लेने के लिे उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.
अदालत ने उस मामले में स्वीकार किया था कि एम्प्लॉयर को नियमों के उल्लंघन के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार है. लेकिन ऐसी कार्रवाइयां कुछ शर्तों के बिना नहीं हो सकतीं. जैसे कि अगर कंपनी को बड़ा नुकसान न हो तो कर्मचारी को नौकरी से निकालना सही नहीं. इसी तरह इस साल मार्च में बीजिंग की एक लॉ फर्म पर कर्मचारियों के काम के घंटे अवैध रूप से बढ़ाने के बाद सुधारात्मक उपाय न करने के लिए जुर्माना लगाया गया था. सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ हुई थी.