निकाह के 17 साल बाद शौहर ने दे दिया तीन तलाक और कर ली दूसरी शादी, महिला ने दर्ज कराया केस

पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी शादी साल 2007 में अजरुद्दीन से हुई थी, तब ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जब 9 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई तो अजरुद्दीन के माता-पिता और बहन के ताने शुरू हो गए.

Triple Talaq
gnttv.com
  • मेहसाणा ,
  • 05 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 12:17 PM IST
  • शादी के 17 साल बाद पति ने दिया तीन तलाक
  • महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

गुजरात के मेहसाणा के विसनगर से तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम महिला ने अपने पति अजरुद्दीन और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक देने की वजह से शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी शादी साल 2007 में अजरुद्दीन से हुई थी, तब ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जब 9 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई तो अजरुद्दीन के माता-पिता और बहन के ताने शुरू हो गए. ससुराल वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए. फिर भी वह ससुराल में ही रहती थी. 

बेटी होने के बाद बेटी के लिए किया गया टॉर्चर
पीड़ित महिला ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने माता-पिता को कहा कि बच्चा नहीं हो रहा तो रिश्ता खत्म करते हैं ताकि उनके बेटे की दूसरी शादी हो पाए. कुछ सालों बाद महिला को एक बेटी हुई. बच्ची होने के बाद बेटे की मांग के साथ ताने शुरू हो गए और झगड़े बढ़ते गए. कुछ महीने पहले जब बच्ची 8 साल की हो चुकी है तब महिला के पति ने 4 लाख रुपए मांगते हुए कहा कि पैसै लाएगी तो ही घर पर रखूंगा वरना अपने पिता के घर चली जा.

पति ने तीन तलाक देकर कर ली दूसरी शादी
इसके बाद पीड़ित महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली और दिसंबर महीने में महिला को तीन बार तलाक बोलकर उसके पिता के घर भेज दिया. तब से वह अपने मायके में ही रह रही है. थक हार कर महिला अपने पिता के साथ थाने पहुंची और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

केस दर्ज कर जांच शुरू
पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने अपने पति अजरुद्दीन और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक की शिकायत दर्ज कराई है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2),54, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3,4 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

-ब्रिजेश दोशी की रिपोर्ट

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