27 साल तक चली लकड़ी चोरी केस की सुनवाई, जब फैसला आया तो सुनकर हैरान रह गए लोग

बृजमनगंज थाना क्षेत्र के फुलमनहा गांव निवासी आयुब शरीफ के घर से साल 1997 में अवैध चोरी की लकड़ी बरामद हुई थी. इस मामले में बृजमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.

प्रतीकात्मक तस्वीर
gnttv.com
  • महाराजगंज,
  • 25 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 1:35 PM IST
  • 27 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
  • जब फैसला आया तो सुनकर हैरान रह गए लोग

अदालत की सुनवाई लंबी चलती है. कई बार तो फैसला आने में इतना वक्त निकल जाता है कि इंसाफ के मायने भी नहीं रह जाते. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सुनने को मिला.

27 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में साल 1997 में हुई लकड़ी चोरी के मामले में 27 साल केस चलने के बाद जब फैसला आया को सभी हैरान रह गए. फैसले में अभियुक्तों को महज एक-एक दिन की सजा मिली. साथ ही 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया.

दरअसल, बृजमनगंज थाना क्षेत्र के फुलमनहा गांव निवासी आयुब शरीफ के घर से साल 1997 में अवैध चोरी की लकड़ी बरामद हुई थी. इस मामले में बृजमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.

1500 का जुर्माना भी लगा
ये मुकदमा 385/1997 धारा 379,411 भा.द.वि. व 26 वनसंक्षरण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था. जिसमें अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की सजा और 1500-1500 का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माना न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

मामले में पुलिस अधीक्षक, महराजगंज सोमेंद्र मीना ने कहा कि प्रभावी पैरवी कर अभियोगों का निस्तारण कराया जा रहा है. क्योंकि, उत्तर प्रदेश में Operation Conviction अभियान चलाया जा रहा है.

 

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