मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद की कोर्ट में होगी सुनवाई, जानिए किसने दायर की याचिका और क्या है पूरा मामला

मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर केस का दरवाजा खुल गया है. हिंदू पक्ष ने ईदगाह की जमीन को वापस पाने के लिए जो याचिका दायर की थी, उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और सुनवाई की मंजूरी दे दी है. इस याचिका में जमीन को लेकर पुराने समझौते को रद्द करने की मांग की गई है, अगर ये समझौता रद्द हो जाता है तो मस्जिद की जमीन मंदिर को चली जाएगी.

कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट में होगी सुनवाई
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 19 मई 2022,
  • अपडेटेड 9:23 PM IST
  • कृष्ण जन्मभूमि मामले की कोर्ट में होगी सुनवाई
  • 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद अब अगली बारी मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की है. मथुरा जिला कोर्ट ने उस याचिका को अब सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें ईदगाह मस्जिद को हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जमीन पर अपना हक जताते हुए अपनी जमीन वापस मांगी है. मथुरा जिला कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को फिलहाल सिविल कोर्ट में करने को कहा है.

रंजना समेत 6 ने दाखिल की थी याचिका-
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 लोगों ने मथुरा के सिविल जज की अदालत में सितंबर 2020 में ये याचिका दायर की थी. याचिका में दावा किया था कि साल 1969 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था, वो पूरी तरह से अवैध था. क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति के पास ऐसा कोई भी करार करने का कानूनी हक ही नहीं है. इसलिए इसे निरस्त कर शाही ईदगाह को उसकी जमीन से हटा दिया जाए और पूरी जमीन भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए.

सिविल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका-
सिविल कोर्ट ने इस याचिका को नकार दिया था. बाद में जिला जज की अदालत ने भी मामले को खारिज कर दिया. इसके बाद जिला अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. अब इस मामले की सुनवाई की इजाजत मिल गई है. हिंदू पक्ष इसे पहली जीत मान रहा है. हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी से इसे जीत मानना गलत होगा. क्योंकि सुनवाई की शुरूआत हुई है और हिंदू पक्ष को सबूत पेश करने होंगे.

मनीष ने भी दायर की है याचिका-
एक याचिका सिविल जज सीनियर डिविज़न की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने भी डाली है. इसमें दावा किया गया है कि ईदगाह में जिस स्थान पर नमाज़ अदा की जाती है वही भगवान श्रीकृष्ण का गर्भ गृह है. ऐसे में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाय. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले में फिलहाल सुनवाई की इजाजत मिली है लेकिन सुनवाई कब होगी ये लोअर कोर्ट को तय करना है.

क्या है पूरा विवाद-
13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास है. जबकि 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदुओं का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी. साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था. इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई. 

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