Allahabad High Court on Gyanvapi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष उत्साहित है. इससे पहले 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना की इजाजत दी थी. इस आदेश पर अमल करते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से यहां पूजा-पाठ शुरू कर दी गई. निचली अदालत के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
The Allahabad High Court dismissed a plea filed by Muslim side challenging the Varanasi district court’s order to allow puja inside Gyanvapi mosque.