दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने एक स्कीम का ऐलान किया था जिसके तहत राशनकार्ड धारकों को घर बैठे ही राशन पाने की सुविधा दी जाएगी. देखें GNT एक्स्प्रेस.
Delhi high court has allowed Kejriwal government to deliver ration to cardholders at their doorsteps as long as there is no shortage of it in fair price shops. The court also directed the government to inform all government ration shops about all the cardholders who have opted for doorstep delivery.