हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि हिजाब पर बैन का छात्र विरोध नहीं कर सकते हैं. अदालत ने कहा हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं. वहीं इस मामले पर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि छात्रों का काम पढ़ाई करना है. देखें देश की बड़ी खबरें.
The Karnataka High Court has dismissed the petition in the Hijab controversy. The court said that the students cannot oppose the ban on hijab. The court said that wearing hijab is not a mandatory part of Islam. Watch the video to know more.