होटल या सिनेमा हॉल नहीं रख सकते आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी... Masked Aadhaar का करें इस्तेमाल, ऐसे करें डाउनलोड 

दरअसल, होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाले प्राइवेट संस्थाओं को आधार कार्ड की कॉपी रखने की अनुमति नहीं है. केवल वही संगठन जिन्होंने UIDAI यूज़र लाइसेंस प्राप्त किया है, आधार का उपयोग कर सकते हैं.

Aadhaar card
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 मई 2022,
  • अपडेटेड 6:18 PM IST
  • पहले ही कर दी थी एडवाइजरी जारी
  • होटल या फिल्म हॉल्स को आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने की अनुमति नहीं 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) शुरू से ही लोगों को उनके आधार कार्ड को लेकर चेतावनी देती रहती है. कई बार फ्रॉड केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) की मदद से ही हो जाता है. इनके दुरुपयोग की कई खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं. इसी सिलसिले में UIDAI ने लोगों को किसी भी संगठन के साथ आधार की फोटोकॉपी शेयर न करने की सलाह दी है. UIDAI ने कहा है कि लोग आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जगह 'मास्क्ड आधार' (Masked Aadhaar) का इस्तेमाल करें. 

पहले ही कर दी थी एडवाइजरी जारी

दरअसल, यूआईडीएआई ने सभी आधार कार्ड धारकों के लिए कुछ समय पहले एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें लोगों से कहा था कि वे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी भी ऑर्गनाइजेशन के साथ शेयर न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है. 

लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने रविवार को सफाई देते हुए कहा कि UIDAI ने ये सूचना आधार कार्ड की फोटोकॉपी के बढ़ रहे दुरूपयोग को देखते हुए दी थी. यह एक चेतावनी थी कि लोग अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को हर कहीं न जमा करवाएं. इसकी जगह वे मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिसमें केवल आखिर की 4 डिजिट ही दिखाई देती है. 

क्या है मास्क्ड आधार कार्ड?

दरअसल, यूआईडीएआई ने लोगों को नकाबपोश आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. आयोग ने अपने बयान में कहा, “मास्क आधार की मदद से आप अपने डाउनलोड किए गए ई-आधार में अपना आधार नंबर छिपाने सकते हैं. मास्क्ड आधार नंबर का मतलब है आधार नंबर के पहले 8 अंकों को "xxxx-xxxx" जैसे कुछ साइन के साथ बदलना. इस वाले आधार कार्ड में आपके आधार नंबर के केवल आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं. मास्क्ड आधार कार्ड को आप आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.  

होटल या फिल्म हॉल्स को आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने की अनुमति नहीं 

UIDAI की अपनी विज्ञप्ति में कहा, "कृपया ई-आधार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने से बचें. अगर आप ऐसा करते हैं, तो कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आप ई-आधार की सभी डाउनलोड की गई कॉपी को उस कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटा दें."

इसके साथ विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है, "केवल वही संगठन जिन्होंने यूआईडीएआई से यूज़र लाइसेंस प्राप्त किया है, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन, होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाले प्राइवेट संस्थाओं को आधार कार्ड की कॉपी रखने की अनुमति नहीं है. यह आधार अधिनियम 2016 के तहत एक अपराध है. अगर कोई प्राइवेट संस्था आधार कार्ड देखने की मांग करती है या आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगती है, तो कृपया ये जांच लें कि उनके पास यूआईडीएआई से वैध यूज़र लाइसेंस है या नहीं."
 

 

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